एमपी में निजी स्कूलों ने कितनी फीस वसूली, सरकारी एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड करेगें, 4 सितम्बर को सार्वजनिक होगी सूची..!

एमपी में निजी स्कूलों ने कितनी फीस वसूली, सरकारी एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड करेगें, 4 सितम्बर को सार्वजनिक होगी सूची..!

प्रेषित समय :21:06:43 PM / Thu, Aug 26th, 2021

पलपल संवाददाता, जबलपुर/भोपाल. मध्यप्रदेश में ट्यूशन फीस के नाम पर निजी स्कलों द्वारा की जा रही मनमानी अब नहीं चलेगी, स्कूल संचालकों को बताना होगा कि कोरोना काल के दौरान उन्होने पहली से 12वीं तक के स्टूडेंट्स से कितनी और किस मद में फीस ली है. स्कू लों द्वारा खेलकूद, वार्षिक कार्यक्रम, लायब्रेरी, सांस्कृतिक एक्टिविटी सहित अन्य तरह की फीस भी अभिभावकों से लेते है.

स्कूल शिक्षा विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज शाम इस आशय के आदेश जारी कर दिए है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार स्कूल शिक्षा विभाग को दो सप्ताह के अंदर यह जानकारी स्कूलों से लेकर सार्वजनिक करना है, इस कारण विभाग ने स्कूलों को जानकारी देने के लिए 8 दिन का समय दिया है, निजी स्कूल संचालकों को तीन सितम्बर तक हर हाल में फीस की पूरी जानकारी एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड करना है, 4 सितम्बर के बाद यहां पर इसे देखा जा सकेगा. प्रदेश शासन को यह जानकारी दो सप्ताह के अंदर ऑनलाइन करना होगा, इस आशय का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट द्वारा स्कूलों को सिर्फ ट्यूशन फीस लेने के फैसले को लेकर किया गया है, जागृत पालक संघ मध्यप्रदेश ने इस संबंध में याचिका दायर की थी, जिसपर डबल बेंच का फाइनल आदेश है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश सीधे सरकार को दिए है.

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए है कि स्कूलों को बताना होगा कि पालकों से जो फीस ले रहे है वह किस मद में ले रहे हैं, उसके अलग-अलग हेड बताना होगें, यह जानकारी स्कूलों से जिला शिक्षा समिति को लेना होगी, इसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग एमपी शासन को इस जानकारी को दो सप्ताह में बेवसाइट पर अपलोड करना होगी, संघ के वकील अभिनव मल्होत्रा, मयंक क्षीरसागर व चचंल गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की थी. छात्र जिला समिति से सीधे शिकायत कर सकते है फीस की जानकारी एजुकेशन पोर्टल पर अपडेट होगी, यहां आमलोग भी देख सकेगें, कोर्ट ने पालकों को राहत देते हुए कहा कि किसी भी अभिभावक को स्कूल से कोई शिकायत है तो वह जिला समिति के सामने अपनी बात रख सकता है, समिति को 28 दिन में इसका निराकरण करना होगा.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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