पलपल संवाददाता, जबलपुर. मध्यप्रदेश में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने पर हाईकोर्ट द्वारा लगाई रोक के बीच एमपी सरकार के महाधिवक्ता पुरुषेन्द्र कौरव ने सरकार को महत्वपूर्ण अभिमत दिया है, जिसमें सरकार को बताया है कि वह सरकारी नियुक्तियों व प्रवेश परीक्षाओं में ओबीसी 27 प्रतिशत आरक्षण दे सकती है, हाईकोर्ट ने अपने यहां दायर सिर्फ 6 मामलों में ही रोक लगाई है अन्य प्रकरणों में सरकार स्वतंत्र है.
महाधिवक्ता पुरुषेन्द्र कौरव ने कहा कि ओबीसी आरक्षण के मामले में सरकारी नियुक्तियों व प्रवेश परीक्षाओं में ओबीसी को बढ़ा हुआ आरक्षण देने पर कोई रोक नहीं है, हाईकोर्ट ने सिर्फ पीसी, नीट, पीएससी, मेडिकल अधिकारी भर्ती व शिक्षक भर्ती पर रोक लगाई है, इसके अलावा सभी भर्तियो व परीक्षाओं में 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जा सकता है. 6 प्रकरणों में बढ़े हुए आरक्षण पर लगाई गई रोक को हटाने के लिए सरकार की ओर से पहले ही हाईकोर्ट में अंतरिम आवेदन पेश किया जा चुका है, एक सितम्बर को इस मामले में हाईकोर्ट में फाइनल हियरिंग होना है, हाईकोर्ट ने इस दौरान सभी पक्षों को फिजिकली उपस्थित रहने के निर्देश पहले ही दे दिए है, ऐसी संभावना है कि हाईकोर्ट एक सितम्बर को मामले की सुनवाई पूरी करते हुए निर्णय दे सकता है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-मध्यप्रदेश उच्च न्यायलय जबलपुर में पीए के पदों पर भर्ती, स्नातक पास करें आवेदन
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