एमपी में 15 सितम्बर से शुरु होगें कालेज: अभिभावक की अनुमति, वैक्सीनेशन सार्टिफिकेट जरुरी, 20 से पहली से पांचवी तक के स्कूल खुलेगे

एमपी में 15 सितम्बर से शुरु होगें कालेज: अभिभावक की अनुमति, वैक्सीनेशन सार्टिफिकेट जरुरी, 20 से पहली से पांचवी तक के स्कूल खुलेगे

प्रेषित समय :18:38:11 PM / Tue, Sep 14th, 2021

पलपल संवाददाता, जबलपुर/भोपाल. मध्यप्रदेश में 15 सितम्बर से कालेज में चहल-पहल शुरु होगी, छात्रों की क्लास शुरु होगी. छात्रों को क्लास में बैठने के लिए दो शर्तो का पालन करना होगा, जिसमें एक तो वैक्सीनेशन सार्टिफिकेट दूसरा अभिभावक की अनुमति का पत्र देना होगा. कालेज के शुरुआती दस दिन सभी छात्रों के लिए अह्म है इस दौरान उन्हे कोर्स, बैठक व्यवस्था, क्लास, छात्रावास व विषय बदलने संबंधी जानकारी दी जाएगी, ऐसे में छात्र-छात्राओं की कालेज में उपस्थिति अनिवार्य मानी जा रही है. इसी तरह 20 सितम्बर से पहली से पांचवी तक के स्कूल कोरोना गाइड लाइन का पालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेगें.

बताया गया है कि उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों की माने तो इस सत्र में प्रवेश से लेकर सत्यापन, फीस तक ऑनलाइन जमा हो रही है, स्टूडेंट्स सिर्फ  एक हजार रुपए ऑनलाइन फीस जमा करके भी कालेज में प्रवेश ले सकते है. वहीं कालेज में स्टूडेंट्स के लिए कुछ नियम भी तय किए गए है, जिसमें पहले ही तरह स्टूडेंट्स झुंड बनाकर कहीं भी एक साथ जमा नहीं हो सकेगें, क्लास व कालेज परिसर में पूरी तरह से मास्क लगाना अनिवार्य होगा, क्लास भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही लगेगी, वहीं प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए हॉस्टल की सुविधा नहीं दी जाएगी यूनिवर्सिटी व कालेजों में छात्रावास व मैस शुरु होगी, हॉस्टल की सुविधा पहले चरण में यूजी, फाइनल ईयर व पीजी थर्ड सेमेस्टर के छात्रों के लिए होगी.

स्कूल में भी कक्षाएं 50 प्रतिशत क्षमता के साथ शुरु होगी-

20 सितम्बर से जिले में शासकीय और अशासकीय शालाओं में प्राथमिक कक्षाएं यानि पहली से पाचवीं तक की कक्षाएं कोरोना गाइड लाइन का पालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ प्रारंभ होंगी. उप सचिव स्कूल शिक्षा विभाग प्रमोद सिह ने बताया कि स्कूलों में कक्षा 01 से 5वीं प्राथमिक स्तर की कक्षाएं कोविड-19 के प्रोटोकाल का पालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ प्रारंभ की जाएगी. कक्षा 8वींए 10वीं एवं 12वीं के शत-प्रतिशत विद्यार्थियों के लिए छात्रावास संचालित किये जाएगे. कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों को भी छात्रावास की सुविधा इस शर्त के आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी कि छात्रावास में उसकी कुल क्षमता के 50 प्रतिशत क्षमता से ज्यादा विद्यार्थी उपस्थित नहीं होना चाहिए . जिला अंतर्गत संचालित स्कूलों, छात्रावासों, आवासीय विद्यालयों को खोलने के प्रस्ताव पर जिला आपदा प्रबंधन समिति से सहमति ली जाएगी. अभिभावकों की सहमति से ही विद्यार्थी विद्यालय, छात्रावास में उपस्थित हो सकेंगे.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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