कोर्ट का आदेश: जबलपुर के गोहलपुर थानाप्रभारी अरविंद सहित पांच पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज की जाए

कोर्ट का आदेश: जबलपुर के गोहलपुर थानाप्रभारी अरविंद सहित पांच पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज की जाए

प्रेषित समय :17:32:20 PM / Thu, Sep 30th, 2021

पलपल संवाददाता, जबलपुर/नरसिंहपुर. मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर जिले के  जेएमएफसी न्यायालय ने जबलपुर के गोहलपुर थाना में पदस्थ टीआई अरविंद चौबे सति पांच पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने के लिए आदेश दिए है. मामला तीन वर्ष पहले का है जब नरसिंहपुर के करेली थाना में प्रतिबंधात्मक प्रकरण में एक युवक को थाना लाया गया, जहां पर युवक ने जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया, कोर्ट ने सभी पर बंधक बनाए जाने, आत्महत्या के लिए उकसाने का प्रकरण दर्ज के आदेश दिए है.

बताया गया है कि सितम्बर वर्ष 2018 में नरसिंहपुर के करेली थाना में अरविंद चौबे टीआई के पद पर पदस्थ रहे, इस दौरान इमझिरी निवासी अनुराग राजपूत उम्र 27 वर्ष पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया गया था, उसी रात अनुराग ने पुलिस अभिरक्षा में जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया, हालत बिगडऩे पर पहले नरसिंहपुर जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद जबलपुर रेफर किया गया, जहां पर अनुराग राजपूत की इलाज के दौरान मौत हो गई. इस मामले में तत्कालीन एसपी डीएस भदौरिया ने करेली थानाप्रभारी अरविंद चौबे, एसआई जगदीश यादव, एएसआई बसंत शर्मा, आरक्षक बिरजू व राजकुमार को सस्पेंड करते हुए न्यायिक जांच के आदेश दिए थे. यह मामला नरसिंहपुर के प्रथम श्रेणी न्यायालय में चल रहा था, तीन साल तक कोर्ट में चले मामले में कोर्ट ने तत्कालीन करेली टीआई अरविंद चौबे सहित पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए है, कार्रवाही के लिए वर्तमान थाना प्रभारी करेली को आदेशित किया है, वहीं नरसिंहपुर एसपी विपुल श्रीवास्तव के अनुसार कोर्ट के आदेश पर करेली थाना में प्रकरण दर्ज किया जाएगा. गौरतलब है कि जबलपुर के गोहलपुर थाना में पदस्थ टीआई अरविंद चौबे के खिलाफ बेलबाग थाना में एक युवक को गांजा तस्करी के मामले में परिजनों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि युवक को घर से पूछताछ के लिए पुलिस थाना लेकर गई और उसपर गांजा रख दिया, इस मामले में हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच के आदेश दिए थे, सीबीआई जांच शुरु होने से पहले ही टीआई अरविंद चौबे ने सर्वोच्च न्यायालय से स्टे ले लिया . 

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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