क्रूज ड्रग मामला: आर्यन खान की जमानत पर फैसला सुरक्षित, कोर्ट 20 अक्टूबर को देगी अपनी निर्णय

क्रूज ड्रग मामला: आर्यन खान की जमानत पर फैसला सुरक्षित, कोर्ट 20 अक्टूबर को देगी अपनी निर्णय

प्रेषित समय :17:16:01 PM / Thu, Oct 14th, 2021

मुंबई. क्रूज शिप में चल रही ड्रग्स पार्टी में आर्यन खान के साथ अन्य की गिरफ्तारी का मामला सुर्खियों में है. केस की जांच चल रही है. आज (गुरुवार) मुंबई की अदालत में आर्यन, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी. आर्थर रोड जेल के अधीक्षक नितिन वायचल ने कहा कि आर्यन और 5 अन्य की कोविड-19 रिपोर्ट निगेटिव आई है. जिसके बाद आरोपियों को कॉमन सेल में भेज दिया गया है. वायचल ने कहा कि उन्हें बाहर से या घर का खाना देने की अनुमति नहीं है. इस लिए आर्यन और अन्य आरोपी जेल का खाना खा रहे हैं. खान को अन्य कैदियों की तरह कंबल और चादर दी गई है.

नवाब मलिक ने एनसीबी पर लगाया बड़ा आरोप

इधर नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा और एनसीबी पर बड़ा आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि बीजेपी कह रही है कि मेरा दामाद ड्रग डीलर है. मेरे दामाद को फंसाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि जब से मैंने भानुशाली और भाजपा से उनके संबंध का मामला उठाया है. तब से पार्टी मुझपर हमला कर रही है.

एनसीबी ने अदालत को बताया

बुधवार को अदालत में एनसीबी ने कहा कि खान ने तस्करों से ड्रग्स को लेकर बातचीत की है. वह अरबाज उसे खरीदा था. जबकि आरोपियों के पक्ष में अमित देसाई ने दलील रखते हुए कहा कि आर्यन को प्रतीक गाबा ने बुलाया था, जो गिरफ्तार नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि खान के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो ड्रग्स खरीद नहीं सकता था. जानिए इस मामले में अब तक क्या-क्या हुआ है.

क्या है मामला?

एनसीबी ने 2 अक्टूबर को मुंबई से गोवा जा रही क्रूज शिप पर चल रही रेव पार्टी में रेड मारी थी. इस छापेमारी में 13 ग्राम कोकीन, 21 ग्राम हशीश, एमडीएमए की 12 गोलियां, 5 ग्राम एमडी और 6 ग्राम चरस बरामद हुई. अब तक दो नाइजीरियाई नागरिक सहित 20 लोग गिरफ्तार किए गए हैं. आरोपियों की बेल याचिका पर एनडीपीएस कोर्ट सुनवाई कर रही है.

एनसीबी ने किए ये दावे

एनसीबी ने खुलासा किया है कि आर्यन खान अपने दोस्त अरबाज मर्चेंट से ड्रग्स खरीदता था. एनसीबी ने दावा किया कि आर्यन नशीले पदार्थों की अवैध खरीद और बेचने में शामिल था. अरबाज के जूतों से छापेमारी के दौरान 6 ग्राम चरस मिली थी. वहीं मुनमुन धमेचा ने सैनिटरी पैड्स में ड्रग्स छुपाया था.

आर्यन की ओर से दलील दी गई

आर्यन खान की तरफ से वकील अमित देसाई ने कोर्ट में कहा कि उनका क्लाइंट क्रूज पर नहीं था. वह उस समय पार्टी में शामिल करने जा रहा था. उन्होंने कहा कि इन बच्चों को ड्रग तस्कर न समझा जाए, क्योंकि तस्करी एक गंभीर अपराध है. बता दें गिरफ्तारी के बाद से अब तक आर्यन की बेल अर्जी 3 बार खारिज हो चुकी है. फिलहाल आरोपी आर्थर रोड जेल में बंद हैं.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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