महाराष्ट्र सरकार ने किया कोरोना नियमों में बदलाव, लोकल ट्रेन में सफर कर सकेंगे 18 वर्ष से कम उम्र के छात्र

महाराष्ट्र सरकार ने किया कोरोना नियमों में बदलाव, लोकल ट्रेन में सफर कर सकेंगे 18 वर्ष से कम उम्र के छात्र

प्रेषित समय :13:17:54 PM / Fri, Oct 15th, 2021

मुंबई. महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस को लेकर लोकल ट्रेन में यात्रा और खास सुविधाओं से जुड़े नियमों में बदलाव किए हैं. गुरुवार को यह फैसला लिया गया है कि 18 साल से कम उम्र के स्कूल-कॉलेज के छात्र भी मुंबई में लोकल ट्रेन में सफर कर सकेंगे. इससे पहले केवल पूरी तरह टीकाकरण करा चुके लोगों को ही यात्रा की अनुमति थी. फिलहाल, देश में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को ही कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन दी जा रही है.

कहा जा रहा है कि सरकार ने यह कदम मुंबई में स्कूल-कॉलेज जल्दी खोलने के लिहाज से उठाया है. इसमें खासतौर से जूनियर कॉलेज के छात्रों को शामिल किया गया है, ताकि वे व्यक्तिगत रूप से कक्षाओं में शामिल हो सकें. टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, वैक्सीन के दोनों डोज हासिल कर चुके लोगों के अलावा, जो लोग किसी खास स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से वे वैक्सीन नहीं ले सकते, वे भी डॉक्टर का सर्टिफिकेट दिखाने पर सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे.

रिपोर्ट में वैक्सीन प्राप्त नहीं करने वाले लोग लोकल ट्रेन में यात्रा, मॉल, मंदिर (कुछ जिलों में), रेस्त्रां, ऑडिटोरियम, विवाह स्थल और मल्टीप्लेक्स में प्रवेश कर सकेंगे. इससे पहले पश्चिम रेलवे ने घोषणा की थी कि 10 अक्टूबर को होने वाले कॉमन एंट्रेंस टेस्ट और 25 सितंबर को होने वाले महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन परीक्षा के उम्मीदवारों को हॉल टिकट दिखाने पर उपनगरीय ट्रेन टिकट जारी किए जाएंगे.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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