जयपुर. राजस्थान में ग्रेजुएट बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की शर्तों को सरकार ने सख्त कर दिया है. बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए सरकारी ऑफिस/सरकारी योजना में रोज इंटर्नशिप के तौर पर 4 घंटे काम करना होगा. यह व्यवस्था एक जनवरी से लागू हो जाएगी. इसके लिए राजस्थान स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से 3 महीने का कोर्स भी करना होगा. इसके बिना भत्ता नहीं मिलेगा. जो बेरोजगार युवा पहले से भत्ता ले रहे हैं, उन्हें भी 1 जनवरी से पहले यह कोर्स और इंटर्नशिप करनी होगी.
अभी बेरोजगार युवाओं को घर बैठे ही भत्ता मिलता रहा है. पुरुष बेरोजगार को हर महीने 4 हजार और महिला बेरोजगारों को 4 हजार 500 रुपए भत्ता मिल रहा है. इसके लिए ग्रेजुएट होने, परिवार की सालाना आय 2 लाख से कम होने की शर्त है. अब नई शर्तें जोड़कर इस योजना में बदलाव किया गया है. श्रम, नियोजन और रोजगार विभाग ने मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के प्रावधान बदलने के आदेश जारी कर दिए हैं. ये प्रावधान 1 जनवरी से लागू होंगे.
सामान्य वर्ग के बेरोजगारों को 30 साल तक और आरक्षित वर्ग के बेरोजगारों को 35 साल तक की उम्र तक ही बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है. एक परिवार में केवल दो ही बेरोजगारों को भत्ता देने का नियम है. प्राइवेट या सरकारी नौकरी लगते ही भत्ता बंद कर दिया जाता है. किसी भी तरह की गलत जानकारी देने पर मुकदमा दर्ज कराया जाता है.
इंटर्नशिप बीच में छोड़ी तो भत्ता बंद
बेरोजगार युवाओं को सरकार इंटर्नशिप के लिए ऑफिस अलॉट करेगी. इंटर्नशिप बीच में छोडऩे पर भत्ता भी बंद हो जाएगा. इसके बाद में दोबारा आवेदन नहीं कर सकेंगे. सरकारी दफ्तर के समय में ही इंटर्नशिप होगी.
सरकारी छुट्टी के अलावा ऑफिस नहीं जाने पर पैसा कटेगा
बेरोजगार युवाओं को सरकारी छुट्टी के अलावा रोज इंटर्नशिप के लिए ऑफिस जाना अनिवार्य होगा. महीने में केवल एक दिन गैर हाजिर रहने की छूट मिलेगी. बाकी दिन ऑफिस नहीं जाने पर बेरोजगारी भत्ते का पैसा कटेगा.
हर महीने 5 तारीख तक इंटर्नशिप सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा
इंटर्नशिप करने वाले बेरोजगारों को हर महीने की 5 तारीख तक एसएसओ आईडी से पोर्टल पर इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा. इसके बाद ही उस महीने का भत्ता मिलेगा. जिला रोजगार कार्यालय अपलोड किए गए सर्टिफिकेट की जांच के बाद ही भुगतान करेगा.
इंटर्नशिप के लिए जिला स्तर पर कमेटी बनेगी
बेरोजगारों को सरकारी विभागों में इंटर्नशिप करवाने के लिए जिलास्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी. यह कमेटी बेरोजगारों को इंटर्नशिप के लिए विभाग और एजेंसी अलॉट करेगी. जिला रोजगार कार्यालय का अफसर इस कमेटी का सदस्य सचिव होगा.
प्रोफेशनल डिग्री वाले बेरोजगारों को स्किल ट्रेनिंग से छूट
प्रोफेशनल डिग्री वाले बेरोजगार युवाओं को 3 महीने की स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होगी. बीएड, नर्सिंग, एमबीबीएस, बीटेक, एमटेक जैसी प्रोफेशनल डिग्री रखने वाले युवाओं को स्किल डेवलपमेंट कोर्स की बाध्यता नहीं होगी.
हर साल 1 अप्रैल से 30 जून तक लिए जाएंगे ऑनलाइन आवेदन
हर साल 1 अप्रैल से 30 जून तक रोजगार पोर्टल पर आवेदन लिए जाएंगे. यहां रजिस्टर्ड बेरोजगारों का भत्ते के लिए जुलाई में चयन होगा. एक साल में केवल 2 लाख बेरोजगारों को ही भत्ता मिलेगा. अधिक उम्र के बेरोजगारों को चयन में प्रायोरिटी दी जाएगी. क्योंकि, सामान्य वर्ग के बेरोजगार युवा 30 साल और आरक्षित वर्ग के युवा 35 साल की उम्र के बाद बेरोजगारी भत्ते के पात्र नहीं हैं.
इन्हें नहीं मिलेगा बेरोजगारी भत्ता
- ग्रेजुएशन के बाद भी रेगुलर पढ़ाई कर रहे युवाओं को
- मनरेगा या पीएमजीएसवाय में काम करने वाले ग्रेजुएट को
- परिवार की आय सालाना 2 लाख से ज्यादा होने पर
- केंद्र या राज्य सरकार की स्कॉलरशिप लेने वालों को
- जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हों
- खुद का बिजनेस या प्राइवेट नौकरी करने वालों को.
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