नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) को आश्वासन दिया है कि दो हफ्ते के भीतर एक ऑनलाइन पोर्टल को तैयार किया जाएगा. इसके जरिए कोविड-19 से जान गंवाने वाले मरीजों के परिजनों द्वारा मुआवजे के लिए दावा किया जा सकेगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुत से लोग हैं, जिन्होंने कोरोना वायरस महामारी की वजह से अपने रिश्तेदारों को खो दिया. इन लोगों को अभी भी मुआवजे की योजना के बारे में जानकारी नहीं है. ऐसे में सरकारों को व्यापक प्रचार करना चाहिए.
शीर्ष अदालत ने कहा कि एक ऐसा सिस्टम भी बनाना चाहिए, जहां पर लोग मुआवजे के लिए ऑनलाइन दावा कर सकें. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र, हरियाणा, केरल, जम्मू-कश्मीर, तेलंगाना समेत कई राज्यों को नोटिस जारी कर इस बाबत हलफनामा दाखिल करने को कहा. अदालत ने कहा कि लोगों को पता ही नहीं है कि अधिकारी कौन है. इसलिए आपको मुआवजे के लिए पोर्टल बनाना चाहिए. अगर मुआवजे की ऑनलाइन व्यवस्था होगी, तो लाभार्थियों की संख्या भी बढ़ेगी. इसने कहा कि लोगों को अधिकारी के पास पहुंचने में भी मुश्किल आती है.
अदालत ने कहा, गांवों के लोगों को जिला मुख्यालय जाना मुश्किल होता है. बीच में बिचौलिए आ जाएंगे. इस बात का भी ध्यान रखा जाए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केरल ने ऑनलाइन पोर्टल बनाया है. लेकिन नाबालिग कैसे उस पर आवेदन करेगा और उनका क्या जिन्होंने माता पिता दोनों को खोया है.सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बात बहुत ही चौंकाने वाली बात यह है कि आंध्र प्रदेश ने एक समिति बनाई है, जबकि हम इसके खिलाफ थे. गुजरात में चौंकाने वाली बात ये है कि लाभार्थियों की संख्या कम है. सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि असम, बिहार, चंडीगढ़, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, झारखंड, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा ने मुआवजे को लेकर उचित जानकारी भी उपलब्ध नहीं कराई.
गौरतलब है कि सितंबर में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि कोविड की वजह से जान गंवाने वाले परिवारों को राज्य सरकारें 50,000 रुपये का मुआवजा देंगी. अदालत को ये भी बताया गया था कि ये मुआवजा कोरोना से अब तक जान गंवाने वाले लोगों सहित भविष्य में इसका शिकार होने वाले लोगों तक को दिया जाएगा.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-दिल्ली में आज से खुलेंगे स्कूल-कॉलेज, सरकारी कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की सुविधा भी खत्म
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