नई दिल्ली. कोरोना के नए वेरिएंट आने से दुनियाभर में दहशत का माहौल है. ओमिक्रोन के मामले कई देशों में मिलने के बाद भारत सरकार इस पर एक्शन लेते हुए सोमवार को संशोधित गाइडलाइन जारी की है. इसके मुताबिक, वैक्सीनेशन के बावजूद जोखिम वाले देशों से आने वाले अंतरराष्ट्रीय पैसेंजर्स को एयपोर्ट पर पहुंचने के बाद कोरोना टेस्ट अनिवार्य होगा.
'जोखिम वाले देशों' के रूप में पहचाने जाने वाले देशों से भारत आने के लिए प्रस्थान से 72 घंटे पहले किए गए पूर्व-प्रस्थान COVID-19 परीक्षण के अलावा आगमन पर हवाई अड्डे पर अनिवार्य रूप से आगमन पर COVID-19 परीक्षण से गुजरना पड़ता है. इन परीक्षणों में पॉजिटिव पाए गए यात्रियों के लिए, उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा और नैदानिक प्रबंधन प्रोटोकॉल के अनुसार इलाज किया जाएगा.
इसके अलावा उनके नमूने भी पूरे जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए जाएंगे. नकारात्मक पाए गए यात्री हवाई अड्डे से जा पाएंगे, लेकिन 7 दिनों के लिए घर से अलग रहना होगा. इसके बाद भारत में आगमन के 8वें दिन दोबारा परीक्षण किया जाएगा, इसके बाद 7 दिनों तक स्व-निगरानी होगी.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-दिल्ली में आज से खुलेंगे स्कूल-कॉलेज, सरकारी कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की सुविधा भी खत्म
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