जबलपुर. पश्चिम मध्य रेलवे के महामंत्री अशोक शर्मा सहित अन्य पदाधिकारियों व कर्मचारियों को संघ की राशि के हेरफेर करने के मामले में हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मंजूर हो गई है.
संघ के जबलपुर मंडल के मंडल सचिव डी.पी. अग्रवाल व संघ प्रवक्ता सतीष कुमार ने बताया कि षडयंत्र के तहत तथाकथित फंड के दुरूपयोग के आरोप में संघ के महामंत्री अशोक शर्मा ने पूरे एकाउन्ट का विवरण व सर्वसहमति से बैठक में पारित लेखा-जोखा को संबंधित पुलिस थानों, पुलिस अधीक्षक, सी.एस.पी. समेत कोर्ट को प्रस्तुत कर दिया था. जिसकी जांच और बयानों से संतुष्ट होकर माननीय हाईकोर्ट ने अशोक शर्मा, कोषाध्यक्ष अनुज तिवारी, ओ.पी. चौकसे, निशा माल्या व सिया पचौरी को 29.11.2021 को अग्रिम जमानत दे दी.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-जबलपुर में डम्पर में फंसकर घिसटती गई महिला, मची चीख पुकार, मौत
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