जबलपुर. हाईकोर्ट ने एक मामले में फिल्म अभिनेत्री शर्मिला टैगोर और अभिनेता सैफ अली खान को राहत दे दी है. राजधानी भोपाल स्थित कोहेफिजा की जमीन मामले में पुनरीक्षण याचिका मंजूर कर ली गई है. इससे पहले कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए मामला सिविल कोर्ट में ले जाने का निर्देश दिया था.
नवाब पटौदी खानदान की भोपाल स्थित कोहेफिजा में पैतृक संपत्ति है. यहां पटौदी खादान की बेशकीमती जमीन है. वर्तमान में इस संपत्ति के मालिक फिल्म अभिनेत्री शर्मिला टैगोर और उनके बेटे सैफ अली खान हैं. इस जमीन के दोनों ओर प्रशासन ने वीआईपी रोड और उस पर रैलिंग के साथ फुटपाथ बना दिया है. जबलपुर हाईकोर्ट ने पटौदी परिवार की पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की. इससे पटौदी परिवार को कोहेफिजा स्थित अपनी जमीन तक पहुंचने के लिए रास्ता ही नहीं मिल पा रहा था. इस मामले में पूर्व में शर्मिला टैगोर और उनके बेटे सैफ अली खान ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. तब हाईकोर्ट ने इसे ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि ये विषय सिविल कोर्ट में ले जाने लायक है.
पटौदी खानदान ने इस पर हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका लगाई थी. इस रिव्यू याचिका को हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया. ये पटौदी परिवार के लिए बड़ी राहत की बात है. हाई कोर्ट ने भोपाल कलेक्टर को वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-जबलपुर में एम्बुलेंस की टक्कर से मोटर साइकल सवार की मौत, तीन घायल
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