केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं के लिए विवाह की कानूनी आयु 21 वर्ष तक बढ़ाने प्रस्ताव किया पारित

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं के लिए विवाह की कानूनी आयु 21 वर्ष तक बढ़ाने प्रस्ताव किया पारित

प्रेषित समय :08:43:24 AM / Thu, Dec 16th, 2021

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) द्वारा स्वतंत्रता दिवस संबोधन के दौरान घोषणा करने के एक साल बाद, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को महिलाओं के लिए विवाह की कानूनी आयु 18 से 21 वर्ष तक बढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया. एक अंग्रेजी अखबार के अनुसार सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद, सरकार बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 में एक संशोधन पेश करेगी और इसके परिणामस्वरूप विशेष विवाह अधिनियम और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 जैसे व्यक्तिगत कानूनों में संशोधन लाएगी. बुधवार को दी गई मंजूरी दिसंबर 2020 में जया जेटली की अध्यक्षता वाली केंद्र की टास्क फोर्स द्वारा नीति आयोग को सौंपी गई सिफारिशों पर आधारित हैं, इसका गठन ‘मातृत्व की उम्र से संबंधित मामलों, मातृ मृत्यु दर को कम करने की आवश्यकता, पोषण में सुधार से संबंधित मामलों की जांच के लिए किया गया था.’

अखबार के अनुसार जेटली ने कहा ‘मैं स्पष्ट करना चाहती हूं कि सिफारिश के पीछे हमारा तर्क कभी भी जनसंख्या नियंत्रण का नहीं था. NFHS 5 (राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण) द्वारा जारी हालिया आंकड़ों ने पहले ही संकेत दिए हैं कि कुल प्रजनन दर घट रही है और जनसंख्या नियंत्रण में है. इस विचार के पीछे महिलाओं के सशक्तिकरण का विचार है.

भारत में पहली बार  2.0 की कुल प्रजनन दर

NFHS 5 के आंकड़ों के अनुसार, भारत ने पहली बार 2.0 की कुल प्रजनन दर प्राप्त की, जो टीएफआर के रिप्लेसमेंट लेवल से 2.1 से नीचे है. यह दिखाता है कि आने वाले वर्षों में जनसंख्या विस्फोट की संभावना नहीं है. आंकड़ों से यह भी पता चला है कि बाल विवाह 2015-16 में 27 प्रतिशत से मामूली कम होकर 2019-21 में 23 प्रतिशत हो गया है. समता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष जेटली ने कहा कि टास्क फोर्स की सिफारिश ‘विशेषज्ञों के साथ व्यापक परामर्श के बाद और अधिक महत्वपूर्ण रूप से युवा वयस्कों, विशेष रूप से युवा महिलाओं के साथ चर्चा के बाद हुई क्योंकि निर्णय सीधे उन्हें प्रभावित करता है.’

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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