पलपल संवाददाता, जबलपुर. मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर लगाई गई याचिका पर तत्काल सुनवाई से हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया. अब अगली सुनवाई शीतकालीन अवकाश के बाद तीन जनवरी को होगी, कोर्ट ने पंचायत चुनाव को लेकर वर्तमान में चल प्रक्रिया पर भी किसी तरह से रोक नहीं लगाई है, जिससे सफ है कि अगली सुनवाई तक चुनाव के नामांकन सहित चुनाव चिन्ह आवंटन सहित अन्य प्रक्रियाएं यथावत जारी रहेगी.
एमपी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आरबी मलिमथ व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगल पीठ में मामले की सुनवाई हुई, याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अध्यादेश लाकर वर्ष 2014 के आरक्षण के अनुसार परिसीमन व चुनाव कराने की वैधानिकता को चुनौती देते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की, दलील दी गई कि धारा 243 (0) के तहत एक बार चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद चुनाव में दखल न देने का प्रावधान है, लेकिन विशेष परिस्थितियों या संविधान का पालन न होने पर अदालत दखल दे सकती है.
सुप्रीम कोर्ट ने मराठा रिजर्वेशन मामले में फिर से अधिसूचना जारी करने के आदेश दिए हैं, उसी तरह यहां भी निर्णय हो सकता है. लेकिन चीफ जस्टिस ने तत्काल सुनवाई की मांग खारिज करते हुए 3 जनवरी को सुनवाई की अगली तारीख तय कर दी. प्रदेश में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया जारी है, चुनाव के पहले व दूसरे चरण के लिए अम्यर्थियों के नामाकंन पत्र जमा किए जा रहे है, पहले व दूसरे चरण के लिए 20 दिसम्बर तक नामाकंन पत्र जमा होगें, वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष पदों का आरक्षण अभी होना है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-जबलपुर में बारात घर बन गया जुएं का अड्डा, पुलिस की दबिश में खुलासा, 2.27 लाख रुपए बरामद
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