पलपल संवाददाता, जबलपुर. सुप्रीम कोट ने राज्य चुनाव आयोग से कहा है कि कानून के दायरे में ही रहकर चुनाव कराए, ओबीसी के लिए निर्धारित सीटों को सामान्य सीटों में तब्दील करने की अधिसूचना जारी करें. मध्यप्रदेश में होने वाले स्थानीय निकाय में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण पर चुनाव नहीं होगा, ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य सीट मानते हुए चुनाव कराने को कहा गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने एमपी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि ट्रिपल टेस्ट का पालन किए बिना आरक्षण के फैसले को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, जो अनिवार्य है, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से कहा है कि कानून के दायरे में ही रहकर चुनाव कराए, व ओबीसी के लिए निर्धारित सीटों को सामान्य सीटों में तब्दील करने की अधिसूचना जारी करेें. कोर्ट ने यह भी कानून का पालन नहीं होगा तो भविष्य में सुप्रीम कोर्ट चुनाव को रद्द भी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में की अगली सुनवाई 27 जनवरी को करेगा. याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिए गए है कि चुनाव संविधान के अनुसार से हो तो ही कराइए, मध्यप्रदेश में आरक्षण रोटेशन का पालन नहीं किया गया है, यह संविधान की धारा 243 (सी) व (डी) का उल्लंघन है. अभी सुप्रीम कोर्ट का विस्तृत आदेश प्रतिक्षित है.
मामले में राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि कोर्ट का आदेश मिलने के बाद चुनाव रोकने पर निर्णय लिया जाएगा. राज्य निर्वाचन आयोग असमंजस में इसलिए भी है क्योंकि पंचायत चुनाव को लेकर 2014 के आरक्षण के हिसाब से जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, सरपंच व पंच के नामांकन भरवाए जा रहे हैं. चूंकि जिला पंचायत अध्यक्ष की प्रक्रिया व चुनाव इसके संपन्न होने के बाद होगी, इसलिए मामला खटाई में पड़ता गया है. सब कुछ नए सिरे से होगा. याचिकाकर्ता कांग्रेस पंचायत प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डीपी धाकड़ की ओर से सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने पक्ष रखा, दोपहर दो बजे मामले की सुनवाई शुरु हुई, करीब आधा घंटा सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश ने ओबीसी सीटों के आरक्षण पर रोक लगाते हुए इस पर राज्य सरकार से जबाव मांगा है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-छत्तीसगढ़ में महिला ने लड़ा पंचायत चुनाव, हार मिली तो पति करने लगा मारपीट, बोला- तलाक चाहिए
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