केंद्र सरकार का ऐलान: लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने वाला प्रस्ताव अगले हफ्ते होगा लोकसभा में पेश

केंद्र सरकार का ऐलान: लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने वाला प्रस्ताव अगले हफ्ते होगा लोकसभा में पेश

प्रेषित समय :15:19:27 PM / Fri, Dec 17th, 2021

नई दिल्‍ली. केंद्र सरकार ने लड़कियों के शादी की न्यूनतम कानूनी उम्र को बढ़ाकर पुरुषों के बराबर करने का फैसला किया है. इसका मतलब है कि पहले लड़कियों के शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल थी लेकिन अब इसे बढ़ाकर 21 साल किया जा सकता है. कैबिनेट ने बुधवार को लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र को 18 से बढ़ाकर 21 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी.

वहीं केंद्र सरकार ने अब ऐलान किया है कि अगले हफ्ते ही इससे जुड़े बिल को लोकसभा में पेश किया जाएगा. इसके अलावा चुनाव सुधारों से जुड़े बिल को भी अगले हफ्ते ही पेश किया जाएगा. केंद्र सरकार ने कहा कि वह अगले हफ्ते इन दोनों बिलों को पारित भी करवाना चाहती है. वहीं संसदीय कार्य मंत्री बी मुरलीधर ने राज्यसभा में भी जानकारी दी है कि अगले हफ्ते इस बिल को लाया जाएगा.

लड़कियों की शादी की उम्र बढाने से जुड़े बिल का नाम  'बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक, 2021' होगा. इसके ज़रिए बाल विवाह अधिनियम, 2006 में बदलाव किया जाएगा. बिल के ज़रिए भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872, पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, 1936, मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) आवेदन अधिनियम, 1937, विशेष विवाह अधिनियम, 1954, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955, विदेशी विवाह अधिनियम, 1969  में भी बदलाव किए जाएंगे.

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