तिरुवनंतपुरम. केरल हाईकोर्ट ने कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर को हटाने की अपील वाली याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया. इतना ही नहीं कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से कहा था कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर का होना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है.
केरल हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा, याचिकाकर्ता की अपील तुच्छ, राजनीति से प्रेरित और प्रचार हित की याचिका है. न्यायमूर्ति पीवी कुन्हीकृष्णन ने याचिकाकर्ता पीटर मयालीपरम्पिल को छह हफ्ते के अंदर केरल राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के पास जुर्माना जमा करने का निर्देश दिया है. अदालत ने कहा कि निर्धारित अवधि के भीतर जुर्माना जमा नहीं करने की सूरत में, KLSA उसके खिलाफ राजस्व वसूली की कार्यवाही शुरू करके याचिकाकर्ता की संपत्ति से राशि की वसूली करेगा.
कोर्ट ने कहा कि लोगों और समाज को यह बताने के लिए जुर्माना लगाया जा रहा है कि इस तरह की तुच्छ दलीलें जो न्यायिक समय बर्बाद करती हैं, उन पर अदालत विचार नहीं करेगी. अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता ने प्रधानमंत्री की तस्वीर और टीकाकरण प्रमाण पत्र पर मनोबल बढ़ाने वाले उनके (पीएम मोदी) संदेश पर जो आपत्ति जताई है, ऐसा करने की देश के किसी नागरिक से अपेक्षा नहीं है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-दिल्ली में ईडी के दफ्तर पहुंचीं ऐश्वर्या राय बच्चन, पनामा पेपर लीक मामले में हो रही पूछताछ
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