नई दिल्ली. देशभर में चैरिटी का काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों व संस्थाओं के लिए राहत भरी खबर है. मदर टेरेसा की तरफ से स्थापित मिशनरीज ऑफ चैरिटी को लेकर बीते दिनों हुए राजनीतिक विवाद के बाद गृह मंत्रालय ने एक अहम फैसला लिया है. जिसके तहत गृह मंत्रालय ने संस्थाओं के विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम (FCRA) लाइसेंस की वैधता 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दी है.
गृह मंत्रालय की तरफ से शुक्रवार को जारी आदेश के तहत 31 मार्च 2022 तक गैर सरकारी संगठन और संस्थाएं विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम लाइसेंस को रिन्यूअल करा सकती हैं. साथ ही गृह मंत्रालय ने जारी आदेश में स्पष्ट किया है कि इस अवधि तक सिर्फ वहीं संस्थाएं और संगठन अपना लाइसेंस रिन्यूअल करा सकती हैं, जिनका लाइसेंस 29 सितंबर 2020 से 31 मार्च 2022 की अवधि तक खत्म हो रहा था.
गृह मंत्रालय की तरफ से FCRA को लेकर यह आदेश तब जारी हुआ है. जब बीते दिनों मदर टेरेसा की मिशनरीज ऑफ चैरिटी के खातों को लेकर राजनीतिक विवाद गहरा गया था.असल में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया था कि केंद्र सराकर ने मदर टेरेसा की तरफ से स्थापित मिशनरीज ऑफ चैरिटी के सारे बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है. ममता बनर्जी ने दावा किया था कि केंद्र सरकार के इस कदम से मिशनरीज ऑफ चैरिटी के 22,000 रोगियों और कर्मचारियों को भोजन तथा दवाएं नहीं मिल पा रही हैं. इसके जवाब में गृह मंत्रालय ने कहा था कि विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम लाइसेंस के रिन्यूवल के संबंध में मिशनरीज ऑफ चैरिटी के आवेदन पात्रता की शर्तें पूरी नहीं कर रहे हैं, इस कारण आवेदन को 25 दिसंबर को खारिज किया गया है.
साथ ही गृह मंत्रालय ने एक बयान में यह भी बताया कि उसने मिशनरीज ऑफ चैरिटी के किसी खाते से लेनदेन को नहीं रोका है, बल्कि भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि संस्था ने खुद ही बैंक को खातों पर रोक लगाने का अनुरोध किया था, जिसके बाद बैंक ने खातों को फ्रीज किया है. हालांकि गृह मंत्रालय की तरफ से शुक्रवार को जारी आदेश के बाद विशेषज्ञोंं ने कहा कि इस अवधि तक मदर टेरेसा की मिशनरीज ऑफ चैरिटी FCRA लाइसेंस को रिन्यूअल कराने के लिए दोबारा आवेदन कर सकती है, जिससे मिशनरीज ऑफ चैरिटी को राहत मिल सकती है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-गृह मंत्रालय के बाहर TMC सांसदों का प्रदर्शन, बोले: त्रिपुरा सरकार को बर्खास्त किया जाए
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