नई दिल्ली. भारत में त्योहारों के मौसम के बाद कोरोना वायरस के बढ़ने के अंदेशे को देखते हुए गृह मंत्रालय ने कोविड से जुड़े दिशा निर्देशों को 30 नवंबर तक बढ़ाने का फैसला लिया है. गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा कि दोबारा खुलने के दिशानिर्देश, पिछले महीने जारी किए गए थे. इसके तहत सिनेमा हॉल, मनोरंजन पार्क और खिलाड़ियों के लिए स्वीमिंग को खोलने की अनुमति जारी की गई थी. ये अनुमति 30 नवंबर तक कंटेनमेंट जोन के बाहर अभी भी जारी रहेगी. इससे पहले 30 सितंबर को दिशानिर्देश जारी किए गए थे जिन्हें 31 अक्टूबर तक लागू रहना था.
आदेशानुसार, इस दौरान कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन का सख्ती से पालन जारी रहेगा. मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव और प्रशासकों को अपने क्षेत्र में कोविड के बचाव के तरीकों को अपनाने का परामर्श जारी किया है. साथी ही जमीनी स्तर पर लोगों को मास्क पहनने, शारीरिक दूरी अपनाने और हाथ की सफाई का सख्ती से पालन करवाने को कहा है. मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना से बचाव के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए. त्योहारों को देखते हुए बाजारों का संचालन और भीड़-भाड़ से बचने के लिए राज्योंं को निर्णय लेना होंगे.
कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है, लिहाजा स्थानीय प्रशासन यह सुनिश्चित करें कि त्योहार के वक्त भीड़ गाइडलाइन के मुताबिक ही हो. गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन पर खासतौर पर ध्यान रखने को कहा है. साथ ही ‘टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट’ जैसे कदमों को पुख्ता तरीके से अमल लाने को कहा है. विशेषज्ञों ने चेताया है कि भारत के छह राज्यों तक कोरोना वायरस का नया वेरिएंट AY.4.2 पहुंच चुका है. इनमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, जम्मू-कश्मीर और तेलंगाना शामिल हैं. विशेषज्ञों के मुताबिक इस नए वेरिएंट की अभी जांच चल रही है. उनका कहना है कि यह नया वेरिएंट कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के समूह से है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-इलाज के लिए दिल्ली और चेन्नई में स्थापित होंगे कंटेनर, आपात स्थिति में किया जा सकेगा शिफ्ट: मांडविया
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