नई दिल्ली. साल 2021 जल्द ही खत्म होने वाला है और 1 जनवरी को नया साल शुरू होते ही नए नियम भी लागू हो जाएंगे, जिससे आपकी जेब पर असर पड़ सकता है. दरअसल 1 जनवरी से कई चीजें व सेवाएं महंगी होने वाली है. 1 जनवरी से एटीएम से पैसे निकालना महंगा होगा, साथ ही स्विगी और जोमैटो जैसे ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप जीएसटी के दायरे में आ जाएंगे.
एटीएम से पैसा निकालना होगा महंगा
आरबीआई ने 5 फ्री ट्रांजैक्शन के बाद नकद निकासी पर चार्ज बढ़ाने की मंजूरी दे दी है. अभी फ्री ट्रांजैक्शन के बाद प्रति ट्रांजैक्शन 20 रुपए देने पड़ते हैं. लेकिन 1 जनवरी से अब बैंक ग्राहकों से 20 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन की जगह 21 रुपए देना होगा और टैक्स भी देना होगा.
ऑनलाइन सवारी बुकिंग महंगी
ऑनलाइन कैब बुकिंग पर 5 फीसदी जीएसटी लगेगा. ओला, उबर जैसे ऐप बेस्ड कैब सर्विस प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म से यह सुविधा लेना महंगा होगा. किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है लेकिन टैक्स में बढ़ोतरी होने से सवारी करना महंगा हो जाएगा.
अमेजऩ प्राइम पर लाइव क्रिकेट
1 जनवरी से लाइव क्रिकेट मैचों का प्रसारण ह्रञ्जञ्ज प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम पर भी होगा. 1 जनवरी से न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच एक टेस्ट सीरीज़ के साथ लाइव क्रिकेट स्ट्रीमिंग प्ले में प्रवेश कर रहा है.
डाकघर से पैसा निकालने पर लगेगा चार्ज
बैंकों की तरह अब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के खाताधारक को भी पैसे निकालने के लिए फीस देनी होगी. यदि आप एक सीमा से अधिक नकद निकालते हैं और जमा करते हैं, तो आपको इसके लिए आईपीपीबी को शुल्क देना होगा. यह नियम 1 जनवरी 2022 से लागू होगा.
देश में अधिकांश कारों की कीमत में बढ़ोतरी
मारुति सुजुकी, टोयोटा, रेनो, होंडा और स्कोडा समेत लगभग सभी कार कंपनियां 1 जनवरी से कीमतों में बढ़ोतरी कर रही हैं. ऐसे में नए साल में कार खरीदना थोड़ा महंगा होगा.
डिजिटल पेमेंट के नए नियम
नए साल से ऑनलाइन भुगतान करते समय हर बार भुगतान करने पर 16 अंकों के डेबिट या क्रेडिट कार्ड नंबर सहित सभी कार्ड विवरण भरने होंगे. नए नियमों के तहत मर्चेंट वेबसाइट, गूगल पे या अन्य ऐप अब आपके डेबिट और क्रेडिट कार्ड के विवरण को सेव नहीं कर पाएंगे. नए सिस्टम के तहत अगर आपके कार्ड से जुड़ी कोई जानकारी वेबसाइट या ऐप में पहले से सेव है तो वह अब अपने आप डिलीट हो जाएगी.
रिफंड के लिए आधार कार्ड से सत्यापन जरूरी
टैक्स चोरी को रोकने के लिए सरकार ने त्रस्ञ्ज रिफंड का दावा करने वाले करदाताओं के लिए त्रस्ञ्ज नंबर के साथ आधार सत्यापन अनिवार्य कर दिया है. 1 जनवरी 2022 से जिन कारोबारियों का पैन-आधार लिंक नहीं है, उनका जीएसटी रिफंड बंद हो जाएगा. जीएसटी रिफंड सिर्फ बैंक खाते में भेजा जाएगा, जिसे पैन से लिंक होना चाहिए.
वेबसाइट विवरण नहीं सहेजेगी
इस नए बदलाव के तहत मर्चेंट वेबसाइट, गूगल पे या अन्य ऐप अब आपके डेबिट और क्रेडिट कार्ड के विवरण को स्टोर या सेव नहीं कर पाएंगे. इसके अलावा नए सिस्टम के तहत अगर आपके कार्ड से जुड़ी कोई जानकारी वेबसाइट या ऐप में पहले से सेव है तो वह अब अपने आप डिलीट हो जाएगी.
फूड डिलीवरी ऐप भी जीएसटी के दायरे में
कैब बुकिंग सर्विस के साथ अब ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप जैसे स्विगी और जोमैटो आदि पर भी 5 फीसदी जीएसटी लगेगा. पहले इस टैक्स का इस्तेमाल रेस्टोरेंट को भरने के लिए किया जाता था, लेकिन अब यह ग्राहकों से डिलीवरी प्वाइंट पर वसूला जाएगा.
बच्चों का टीकाकरण पंजीकरण
3 जनवरी से 15 से 17 साल के बच्चों का कोविड टीकाकरण शुरू हो रहा है. रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी से शुरू होंगे. यह रजिस्ट्रेशन कोविन एप पर होगा. यदि स्लॉट खाली पाया जाता है, तो ऑनसाइट पंजीकरण भी किया जा सकता है.
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने बढ़ाया चार्ज
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (आईपीपीबी) के खाताधारकों को निर्धारित सीमा से अधिक राशि निकालने और जमा करने पर शुल्क देना होगा. बेसिक सेविंग अकाउंट से नकद निकासी हर माह 4 बार मुफ्त होगी. इसके बाद हर निकासी पर 0.50 फीसदी चार्ज देना होगा, जो कम से कम 25 रुपए होगा.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-एरटेल Vs वोडाफोन आइडिया: जानें किसके प्लान कितने हुए महंगे, चेक करें सभी रेट
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