इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने चार्जिंग को लेकर जारी किए नए नियम

इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने चार्जिंग को लेकर जारी किए नए नियम

प्रेषित समय :09:38:10 AM / Sun, Jan 16th, 2022

नई दिल्ली. सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए संशोधित दिशा-निर्देश और मानक लेकर आई है. अब मालिक अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए घर और ऑफिस में अपने मौजूदा बिजली कनेक्शन का उपयोग कर सकेंगे. केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हेतु संशोधित दिशानिर्देश और मानदंड जारी किए. इसका उद्देश्य सुरक्षित, विश्वसनीय, सुलभ और किफायती चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एवं इको-सिस्टम सुनिश्चित करके भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने में सक्षम बनाना है. यह पूरे ईवी इको-सिस्टम को बढ़ावा देकर देश की ऊर्जा सुरक्षा के साथ-साथ उत्सर्जन की तीव्रता में कमी को भी सुनिश्चित करेगा.

मंत्रालय ने एक बयान में कहा, एक महत्वपूर्ण उपाय के रूप में, मालिक अपने मौजूदा बिजली कनेक्शन का उपयोग करके अपने घर/ऑफिस पर अपने इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज कर सकते हैं. पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ लंबी दूरी के ईवी और/या भारी ईवी के लिए सार्वजनिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इससे जुड़ी आवश्यकताओं को चिन्हित किया गया है. ये दिशानिर्देश और मानक 1 अक्टूबर, 2019 को विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी संशोधित ‘इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर – दिशानिर्देश तथा मानक’ और उसके बाद के संशोधन दिनांक 08.06.2020 का स्थान लेंगे. पूरा दिशा-निर्देश विद्युत मंत्रालय की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं.

दिशानिर्देश में ईवी चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण और चार्जिंग स्टेशन संचालकों/मालिकों और इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) मालिकों से वसूले जाने वाले किफायती टैरिफ की व्यवस्था में सकारात्मक समर्थन पर जोर दिया गया. चार्जिंग स्टेशन को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने में भूमि उपयोग के लिए एक राजस्व साझेदारी मॉडल लागू किया गया है. पब्लिक चार्जिंग स्टेशन (पीसीएस) के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करने और ईवी पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के रोलआउट के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई. राज्य सरकार सेवा शुल्क की सीमा तय करेगी.

कोई भी व्यक्ति या संस्था बिना लाइसेंस की आवश्यकता के सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए स्वतंत्र है, बशर्ते कि ऐसे स्टेशन ऊर्जा मंत्रालय, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्धारित मार्गनिर्देशों के तहत निष्पादन संबंधी मानदंडों तथा प्रोटोकोल के साथ-साथ तकनीकी, सुरक्षा संबंधी मानदंडों/मानकों/विनिर्देशों को पूरा करते हों. पब्लिक चार्जिंग स्टेशन के लिए अनुपालन संबंधी आवश्यकताओं की एक विस्तृत सूची को भी चिन्हित किया गया है. इनमें नागरिक, बिजली और सुरक्षा से जुड़ी जरूरतों के लिए “उपयुक्त” बुनियादी सुविधाओं के मानदंड शामिल हैं. टेक्नोलॉजी के अनुकूल चार्जिंग मानक न केवल बाजार में उपलब्ध प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय चार्जिंग मानकों के लिए बल्कि नए भारतीय चार्जिंग मानकों के प्रावधान द्वारा मार्गनिर्देशों को और भी अधिक टेक्नोलॉजी के अनुकूल बनाया गया है.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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