एमपी के इस जिले में रेप से मुकरी पीडि़ता, कोर्ट ने डीएनए के आधार पर दी 20 साल की सजा, कहा न्याय व्यवस्था का मजाक नहीं बना सकते

एमपी के इस जिले में रेप से मुकरी पीडि़ता, कोर्ट ने डीएनए के आधार पर दी 20 साल की सजा, कहा न्याय व्यवस्था का मजाक नहीं बना सकते

प्रेषित समय :18:42:16 PM / Sat, Jan 22nd, 2022

पलपल संवाददाता, गुना. मध्यप्रदेश के गुना में 13 वर्ष की बालिका से बलात्कार के मामले में आरोपी को कोर्ट ने 20 वर्ष की सजा सुनाई है, इस मामले में पीडि़ता, उसके माता, पिता सहित अन्य परिजन न्यायालय में बयानों मुकर गए थे, लेकिन डीएनए रिपोर्ट ने पूरे मामले को सामने ला दिया, इसी आधार पर अंतिम सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश वर्षा शर्मा ने टिप्पणी भी है, कोर्ट ने कहा कि बयानों से मुकर जाने के कारण न्याय व्यवस्था का मजाक नहीं बनाया जा सकता है.

बताया गया है कि गुना के आरोन इलाके में रहने वाले दम्पति मजदूरी के लिए जयपुर चले गए, इस दौरान उन्होने अपनी 13 वर्षीय बच्ची को नाना-नानी के घर पर छोड़ दिया, 18 नवम्बर की रात बालिका घर के आंगन में सो रही थी, तभी गांव का ब्रजेश बंजारा आया और बालिका का अपहरण कर सूनसान स्थान पर ले गया, जहां पर उसके साथ रेप किया, बालिका घर पहुंची और परिजनों को घटना के बारे में बताया, इसके बाद थाना पहुंचकर पुलिस को जानकारी दी, पुलिस ने मामले मेें प्रकरण दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया. थाना व न्यायालय में पीडि़ता व परिजनों ने घटना कबूल की थी, बाद में मुख्य परीक्षण में विशेष न्यायाधीश वर्षा शर्मा के सामने पीडि़ता व उसके परिजन घटनाक्रम से मुकर गए, यहां तक कि बालिका ने कह दिया कि उसके साथ कोई घटना नही हुई है, उसने आरोपी को भी पहचाने से इंकार कर दिया.

जांच अधिकारी के अनुसार मेडिकल के दौरान बालिका सेम्पल डीएनए के लिए भेजा गया, सागर लैब से आई रिपोर्ट मैच हो गई, इसी आधार पर कोर्ट ने फैसला सुनाया, न्यायालय ने पूर्व के निर्णय को आधार बनाते हुए गंभीर टिप्पणी करते हुए फैसले में लिखा एक अपराधिक मुकदमे में न्याय व्यवस्था गंभीर मामला है, इसे केबल मुख्य अभियोजन पक्ष के गवाहों के मुकर जाने की अनुमति देकर मजाक बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, इसके बाद न्यायालय ने आरोपी ब्रजेश बंजारा को दो धाराओं में 20-20 साल व दो धाराओं में 3-3 साल की सजा सुनाई, कोर्ट ने पीडि़ता को भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी दी है. 

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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