राजस्थान सरकार की नई कोरोना गाइडलाइन, 1 फरवरी से 10वीं और 12वीं के स्कूल खोलने को मंजूरी

राजस्थान सरकार की नई कोरोना गाइडलाइन, 1 फरवरी से 10वीं और 12वीं के स्कूल खोलने को मंजूरी

प्रेषित समय :10:37:22 AM / Sat, Jan 29th, 2022

जयपुर. राजस्थान सरकार ने कोरोना संक्रमण के हालातों की समीक्षा कर नई गाइडलाइन जारी की है. 1 फरवरी से 10वीं से 12वीं तक के स्कूल फिर से खोले जाएंगे. वहीं 10 फरवरी से 6वीं से 9वीं तक के स्कूल भी खोले जाएंगे. राज्य में भले ही संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन अस्पतालों में भर्ती होने वालों की संख्या कम है, यही वजह है कि सरकार ने कई नियमों में ढील दी है. यही वजह से कि फिर से स्कूल खोलने को मंजूरी दे दी गई है. सरकारी तरफ से आदेश जारी कर कहा गया है कि अभिभावकों की लिखित मंजूरी के बाद बच्चों को स्कूल आने की परमिशन होगी. ये नए आदेश 31 जनवरी से प्रभावी होंगे.

नई गाइडलाइन में कहा गया है कि ऑनलाइन पढ़ाई अब भी पहले की तरह ही जारी रहेगी. राज्य की सभी दुकानें और शॉपिंग मॉल और दूसरे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को हर दिन रात 10 बजे तक खोला जा सकेगा. हालांकि इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा. वहीं 20 तारीख को दिए गए आदेश को जारी रखते हुए गहलोत सरकार की तरफ से कहा गया है कि पहले से की गई शादी और दूसरे कार्यों के लिए होटल बुकिंग को अगर कोई कैंसिल करना चाहता है या फिर आगे बढ़ाना चाहता है तो पेमेंट को पहले की तरह से वापस लौटाना होगा.

20 तारीख को जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक नगरीय क्षेत्रों में लगाए गए वीकेंड कर्फ्यू को खत्म करते हुए पूरे राज्य में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा.31 जनवरी के बाद ऑफिसों या दूसरी जगहों पर नोटिस चिपकाना होगा कि कितने लोगों ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोट लगवाई हैं. जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है, उनकी जानकारी भी रखनी होगी, नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. 9 जनवरी को जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक राजस्थान में अब भी किसी राजनीतिक, सार्वजनिक, साांस्कृतिक और धार्मिक या खेलकूद संबंधित गतिविधि के लिए सिर्फ 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे. हालांकि 30 जनरवरी तक सिर्फ 50 लोगों को ही शामिल होने की परमिशन है. बता दें कि ये सभी आदेश 31 जनवरी से प्रभावी होंगे. राजस्थान सरकार की 20 जनवरी को जारी की हुई संशोधित कोरोना गाइडलाइन 24 जनवरी से प्रदेश भर में लागू हुई थी. संशोधित गाइडलाइन में सरकार ने क्षेत्र की आबादी के हिसाब से छूट और सख्ती के दायरों में बदलाव किए थे. अब एक बार फिर से सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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