जयपुर. राजस्थान सरकार ने नई आबकारी नीति जारी कर दी है. कैबिनेट से सपरकुलेशन के बाद राज्य के वित्त विभाग ने नई आबकारी और मद्य निषेध नीति जारी की. नई नीति के मुताबिक राजस्थान में शराब की सभी दुकानें कंपोजिट श्रेणी की होंगी. हालांकि दुकानों की संख्या में कई बदलाव नहीं किया गया है. दुकानों की संख्या अब भी पहले की तरह 7665 ही रहेगी. नई आबकारी नीति 2024 तक के लिए जारी की गई है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्थान सरकार की नई आबकतारी नीति को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मॉडल पर तैयार किया गया है. नई नीति के मुताबिक वाइन शॉप पर देशी शराब, आईएमएफएल राजस्थान में बनी शराब और बीयर और वाइन बेचने की अनुमति होगी. शराब की दुकानों के लाइसेंस सालाना गारंटी राशि पर अलॉट किए जाएंगे. राजस्थान में मॉडल शॉप, एयरपोर्ट शॉप और राजस्थान पर्यटन विकास निगम के परिसरों में शराब की दुकानों के आवंटन के लिए सालान लाइसेंस फीस वसूली जाएगी.
28 फरवरी तक रिन्यू होंगे लाइसेंस
जो लााइसेंसधारी 2021-22 में कंपोजिट राशि जमा कर चुके हैं उनका लाइसेंस 2023 तक के लिए रिन्यू होगा. ज्यादा से ज्यादा लाइसेंस रिन्यू हो सकें, इसके लिए बकाया राशि कंपोजिट फीस जमा कराने की तारीख बढ़ा दी गई है. अब 28 फरवरी तक लाइसेंसधारी बकाया जमा करा सकेंगे. राजस्थान में पहली बार 5 साल के लिए होटल बार के लिए लाइसेंस मिलेगा. वहीं इसमें 20 प्रतिशत की छूट दी जाएगी.
आबकारी प्रोडेक्ट में हटा कोरोना टैक्स
सरकार ने सभी तरह के आबकारी प्रोडेक्ट में कोरोना सरचार्ज हटा दिया है. जैसलमेर समेत दूसरे पर्यटन स्थलों पर स्विस टेंट के लिए लाइसेंस मिल सकेंगे. सरकार सभी एयरपोर्ट पर वार्षिक लाइसेंस फीस के आधार पर शराब की दुकानों के लिए लाइसेंस जारी करेगी. जयपुर समेत दूसरे शहरों में जरूरत के हिसाब से वातानुकूलित सुविधा वाली मॉडल शॉप बनाई जाएंगी. राजस्थान सरकार ने अपनी नई एक्साइज पॉलिसी को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के आधार पर तैयार किया है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-राजस्थान में खत्म हुआ नाइट कर्फ्यू, शादी समारोह में भी मिली छूट
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