मुंबई. महाराष्ट्र की अमरावती अदालत ने राज्य के मंत्री बच्चू कडू को दो महीने की कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने साथ ही 2014 के विधानसभा चुनाव नामांकन पत्र में संपत्ति का विवरण छिपाने के लिए 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया. बच्चू कडू ने मामले में जमानत अर्जी दाखिल की थी और कोर्ट ने उसे मंजूर कर लिया है. साथ ही अपील के लिए 30 दिन का समय दिया गया है.
जानकारी के मुताबिक, बाल कल्याण और शिक्षा राज्यमंत्री ओमप्रकाश बाबूराव कडू उर्फ बच्चू कडू ने 2014 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान मुंबई के अपने एक फ्लैट की जानकारी हल्फनामे में नहीं दी थी. इसको लेकर भाजपा पार्षद गोपाल तिरमारे ने 2017 में बच्चू कडू के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. जिसके बाद से ये मामला कोर्च में चल रहा था.
अदालत ने कडू को जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत दोषी पाते हुए सजा का ऐलान किया है. बच्चू महाराष्ट्र के अमरावती जिले के अचलपुर से विधायक हैं. 2004 में बच्चू कडू ने पहली बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अचलपुर विधानसभा सीट जीती थी. 2009, 2014 और 2019 में भी वो विधायक बने. 2019 में चुनाव जीतने के बाद वो महाराष्ट्र की शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी गठबंधन सरकार बनने के बाद बच्चू कडू शिवसेना कोटे से राज्यमंत्री हैं.
इस मामले मे राज्यमंत्री बच्चू कडू की ओर से महेश देशमुख, एबी काले ने पैरवी की व सरकार की ओर से सरकारी अभियोक्ता विनोद वानवानखडे ने पैरवी की. इस समय न्यायालय में बच्चू कडू के समर्थक बडी संख्या मे उपस्थित थे. हाल ही में शिरजगांव कस्बा निवासी किसान प्रशांत सदाशिव सातपुते (40) ने 3 फरवरी को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी. इस घटना की जानकारी मिलते ही राज्य के जलसंपदा राज्यमंत्री बच्चू कडू मृतक किसान प्रशांत सदाशिव सातपुते के घर पहुंचे और उनके परिवार को सांत्वना दिया. साथ ही स्थानीय प्रशासन को सातपुते परिवार को आर्थिक सहायता दिए जाने के निर्देश दिए और हर संभव सहायता दिलवाने का पीडित परिवार को आश्वासन दिया था.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-पीएम मोदी ने की शरद पवार की तारीफ, अब महाराष्ट्र में BJP-NCP समीकरण की होने लगी चर्चा
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