नई दिल्ली. देश की राजधानी दिल्ली में स्थित उपहार सिनेमा आग कांड में अंसल बंधुओं को राहत नहीं मिली है. दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को सजा के निलंबन के लिए दायर उनकी अर्जी खारिज कर दी. वहीं, कोर्ट से राहत नहीं मिलने पर अंसल बंधु फिलहाल जेल में ही रहेंगे. ऐसे में पिछले 9 नवंबर 2021 को दिल्ली की एक कोर्ट ने साल 1997 में हुए इस अग्निकांड मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने पर रीयल स्टेट के कारोबारियों सुशील एवं गोपाल अंसल को 7 साल की सजा सुनाई. बता दें कि बीते 13 जून 1997 को साउथ दिल्ली के उपहार सिनेमा में आग लगी थी. इस आग में दम घुटने से 59 लोगों की मौत हो गई थी. उस दौरान सिनेमाघर में ‘बॉर्डर’ फिल्म दिखाई जा रही थी.
दरअसल, दिल्ली हाई कोर्ट ने बीते 28 जनवरी को रियल एस्टेट कारोबारी सुशील और गोपाल अंसल की याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने इस मामले में अंसल बंधुओं और एक अन्य दोषी अनूप सिंह करायत के वकीलों के साथ ही दिल्ली पुलिस और उपहार कांड के पीड़ितों के संगठन की दलीलें सुनीं. जेल की सजा को निलंबित करने की मांग करते हुए सुशील अंसल के वकील ने हाई कोर्ट के समक्ष दलील दी कि “विकृत” दस्तावेज मुख्य उपहार मुकदमे में उनकी दोषी होने के लिए प्रासंगिक नहीं थे और सबूतों से छेड़छाड़ मामले में उनकी सजा न्याय का उपहास थी. वकील ने कहा कि सुशील अंसल 80 साल से ज्यादा उम्र के हैं और विभिन्न बीमारियों से पीड़ित हैं. वहीं गोपाल अंसल के वकील ने भी इसी तरह का तर्क दिया कि उनके मुवक्किल की उम्र 70 साल से ज्यादा है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-पति के पुरुष रिश्तेदारों पर रेप के आरोप का बढ़ता चलन काफी दुखद है: दिल्ली हाई कोर्ट
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