लखनऊ. मऊ जिले की एमपी एमएलए कोर्ट ने जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को 2011 में उनके ऊपर दर्ज हुए गैंगेस्टर एक्ट के मामले में जमानत देते हुए रिहा करने का आदेश दिया है. बाहुबली मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दारोगा सिंह ने बताया कि मऊ जिले की एमपी एमएलए कोर्ट ने थाना दक्षिण टोला के अंतर्गत आरटीओ ऑफिस में हुए एक मामले के गवाह और उसके गनर के हत्याकांड के मामले में मुख्तार को आरोपी बनाया था.
इस मामले में उनके ऊपर गैंगस्टर की धारा लगाई गई थी. जिसकी सुनवाई चल रही थी और इसमें लगभग 10 साल का समय बीत चुका था. वहीं अधिवक्ता दरोगा सिंह ने बताया कि गैंगस्टर के मामले में पूरी सजा 10 साल की होती है. इस मामले में हमने अपना अदालत के सामने पक्ष रखा, जिस पर सुनवाई करते हुए आज माननीय कोर्ट ने सदर विधायक मुख्तार अंसारी को एक लाख के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दे दिया है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-कन्हैया कुमार पर लखनऊ में फेंकी गई स्याही, कांग्रेस ने बताया एसिड अटैक
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