अहमदाबाद. जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने शनिवार को कहा कि विशेष अदालत द्वारा 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट के निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी. उन्होंने फैसले को अविश्वसनीय करार दिया. गुजरात की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को 2008 के अहमदाबाद सीरियल बम विस्फोट मामले में 49 में से 38 दोषियों को मौत की सजा सुनाई. बाकी के 11 दोषी पूरी जिंदगी जेल की चार दीवारों के बीच काटेंगे.
मौलाना अरशद मदनी ने एक बयान में कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम सजा के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे और कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे. हम इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे. उन्होंने कहा, दोषियों को फांसी से बचाने के लिए देश के नामी वकील कानूनी लड़ाई लड़ेंगे. मदनी ने कहा, हमें यकीन है कि इन लोगों को हाईकोर्ट से पूरा न्याय मिलेगा. कई मामलों में देखा गया है कि निचली अदालतों द्वारा दोषी ठहराए गए दोषियों को हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया है. हालांकि, अब ये देखना होगा कि मदनी इस मामले पर अपना अगला कदम कब उठाते हैं.
2002 के अक्षरधाम मंदिर हमले का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि निचली अदालत ने मुफ्ती अब्दुल कय्यूम सहित तीन को मौत की सजा सुनाई थी और चार को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. इसे फैसले को गुजरात हाईकोर्ट ने बरकरार रखा था. लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सभी लोगों को बरी कर दिया गया. साथ ही अदालत ने बम विस्फोटों में निर्दोष लोगों को फंसाने की झूठी साजिश रचने के लिए गुजरात पुलिस को फटकार लगाई.
जमीयत द्वारा लड़े गए पुराने मुकदमों का जिक्र करते हुए मौलाना मदनी ने कहा कि जिन 11 आरोपियों को निचली अदालतों और हाईकोर्ट ने पहले मौत की सजा सुनाई थी. उनके लिए संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ा और एक भी आरोपी को मौत की सजा नहीं दी गई. मौलाना मदनी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वे अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले के आरोपियों को मौत की सजा और उम्रकैद से भी बचा पाएंगे. 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 21 बम धमाके हुए थे. इन धमाकों में 56 लोग मारे गए थे और 200 से अधिक लोग घायल हुए थे. इस्लामिक आतंकी समूह हरकत-उल-जिहाद-अल-इस्लामी ने हमलों की जिम्मेदारी ली थी.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-झारखंड के लोहरदगा में नक्सल ऑपरेशन के दौरान आईईडी ब्लास्ट, 2 जवान घायल
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