जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान सिविल सेवा प्रांरभिक परीक्षा- 2021का परिणाम रद्द कर दिया है. हाई कोर्ट ने परीक्षा परिणाम को रद्द करते हुए संशोधित परिणाम जारी करने के निर्देश दिए हैं. जस्टिस महेंद्र गोयल की अदालत ने अंकित कुमार और अन्य की याचिकाओं पर दिए ये आदेश दिए हैं. यह मामला 12 विवादित सवालों से जुड़ा हुआ था. तीन दिन बाद 25 और 26 फरवरी को इसकी मुख्य परीक्षा होनी थी लेकिन अब होना मुश्किल है. उस पर संशय के बादल मंडरा गये हैं.
राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर आयोजित की गई राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा-2021 की मुख्य परीक्षा एक बार फिर खटाई में पड़ गई है. हाईकोर्ट इसकी प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को आज रद्द कर दिया है. हाईकोर्ट ने इस मामले में चल रहे विवाद के बाद आज सुनवाई करते हुये प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम रद्द करने के निर्देश दिये हैं.
हाईकोर्ट के इस आदेश से जहां मुख्य परीक्षा की तैयारियों में जुटे हजारों अभ्यर्थियों को तगड़ा झटका लगा है. वहीं इसकी मुख्य परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है. याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी अधिवक्ता रामप्रताप सैनी, रघुनंदन शर्मा और शोवित झाझड़िया ने की.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-राजस्थान: जोधपुर के देचू में हुआ भीषण सड़क हादसा, 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की गई जान
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