जशपुर. छत्तीसगढ़ के जशपुर में एक नाबालिग आदिवासी लड़की से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है. लड़की की उम्र महज 14 वर्ष है. मामले की जांच कर रही पुलिस तब हैरान रह गई, जब लड़की ने बताया कि उसके साथ 10 साल की उम्र में भी गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया जा चुका है. पुलिस ने गैंगरेप के दोनों में मामलों में केस दर्ज कर लिया है. मामले में 11 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें एक नाबालिग है. दोनों मामलों में 9 लोगों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है. इनमें से 3 आरोपी दोनों मामलों में शामिल रहे हैं. इसके अलावा 2 अन्य लोगों पर पहले मामले में 200-200 रुपये लेकर साक्ष्य छिपाने का आरोप है.
दरअसल बीते 17 फरवरी को बगीचा थाना क्षेत्र के एक गांव मे शादी समारोह में शामिल होने गई 14 वर्षीय नाबालिग बच्ची से एक नाबालिग समेत 6 लोगों ने गैंगरेप किया था. इसके बाद पीड़िता को बगीचा अस्पताल लाया गया और वहां से इलाज के लिये जशपुर जिला चिकित्सालय रेफर किया गया था. इस मामले में जांच के दौरान पीड़िता ने पुलिस को 2018 में भी उसके साथ गैंगरेप की घटना होने की जानकारी दी थी, जिसके बाद पुलिस ने अलग अलग दो गैंगरेप के मामले दर्ज किए थे. 2018 के गैंगरेप के मामले में पुलिस ने 2 लोगो को वहीं 17 फरवरी को हुए गैंगरेप के मामले में 1 नाबालिग समेत 6 लोगों को पकड़ लिया है. पुलिस ने दोनों मामलों के सभी आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है. वहीं इस मामले में साक्ष्य छुपाने के मामले में 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.
अब इस मामले ने फिर से तूल पकड़ लिया है. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष विष्णुदेव साय का कहना है कि प्रदेश में जब से काँग्रेस सरकार आई है तब से प्रदेश में दुष्कर्म के मामले बढ़े हैं. सांसद गोमती साय ने भी इस मामले में प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया है. सांसद का कहना है की प्रदेश में महिलाएं और बेटियां सुरक्षित नही हैं. सरकार महिलाओ की सुरक्षा में नाकाम है और प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को इस्तीफा दे देना चाहिए. वहीं राष्ट्रीय अनुसुचित जनजाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष नंदकुमार साय ने आदिवासी बच्ची के साथ गैंगरेप की घटना को दुःखद और निंदनीय बताया है. उन्होंने इस घटना को सरकार की बड़ी विफलता बताई है.
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक थाना बगीचा चौकी पण्डरापाठ के 17 फरवरी को गैंगरेप के मामले में धारा 376(डी), 323, 506, 4, 6 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया है. इस केस में जुगेश्वर राम उम्र 24 साल, चुड़र राम उम्र 30 साल, विरेन्द्र राम उम्र 30 साल, दीपू उम्र 32 साल, पारस उर्फ तेलू उम्र 19 साल समेत एक अपचारी को गिरफ्तार किया गया है. इसके अलावा 19 अप्रैल 2018 के गैंगरेप मामले में चुड़र पैंकरा उम्र 30 साल, पारस उर्फ तेलू, रूपसाय राजवाड़े, फगुआ राम, व लालचंद उर्फ दीपू उम्र 32 साल को गिरफ्तार किया गया है. इसी मामले में सुदर्षन राम एवं संतोष राम पर 200-200 रुपये लेकर साक्ष्य छिपाने का आरोप है. मामले में आरोपियों का गिरफ्तार कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-योगी के मठ पहुंचे छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल, गुरु गोरक्षनाथ मंदिर में की पूजा-अर्चना
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