मुंबई. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा दायर अंतरिम रिपोर्ट को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है, जिसमें स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27% आरक्षण की बहाली की सिफारिश की गई थी. यह देखते हुए कि अंतरिम रिपोर्ट बिना अध्ययन और शोध के तैयार की गई थी. इस दौरान कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और राज्य चुनाव आयोग को इस पर कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया.
दरअसल, ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद, महाराष्ट्र सरकार ने चर्चा करने के लिए दोपहर 1 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है. वहीं,अंतरिम रिपोर्ट में स्थानीय निकाय चुनावों में 27% OBC कोटा देने की सिफारिश की थी. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि अंतरिम रिपोर्ट शोध और अध्ययन के बिना तैयार की गई है. हालांकि राज्य सरकार ने कोर्ट में जो डाटा पेश किया, उसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हमने डाटा पेश किया है.
वहीं, महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने की समर्थन किया है, मगर इसमें कहा गया है कि यह सीमा 50 प्रतिशत के कुल कोटा सीमा के पार नहीं होनी चाहिए. इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में आरक्षण के मुद्दे पर गठित आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर आयोग को फटकार लगाते हुए पूछा कि आयोग को यह कैसे पता चलता है कि यह बिल्कुल सटीक डेटा है और प्रामाणिक है.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट में कोई डेटा पेश नहीं किया गया है. ऐसे में हमें कैसे पता चलेगा कि यह रिपोर्ट कैसे बनाई गई है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट के 19 जनवरी 2022 के आदेश का पालन करने को कहा है. इसके साथ ही कहा कि चुनाव में कोई आरक्षण सीट नहीं होगी. सभी सीट को जनरल सीट के रूप में नोटिफाई करने के निर्देश दिए है. हालांकि आयोग की रिपोर्ट से असंतोष जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का आधार आंकड़ों पर आधारित और तर्क संगत बनाने को कहा है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-पूर्व धुरंधर क्रिकेटर विनोद कांबली को मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार, नशे में वाहन चलाने का मामला
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