मुंबई. महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की जमानत अर्जी खारिज हो गई है. मुंबई के स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में देशमुख की जमानत अर्जी को नामंजूर कर दिया है. अनिल देशमुख ने जमानत के लिए विशेष पीएमएलए कोर्ट में याचिका दायर की थी. कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए यह कहा कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं. ऐसे में उनकी जमानत अर्जी मंजूर नहीं की जा सकती है. मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में अनिल देशमुख को प्रवर्तन निदेशालय ने 1 नवंबर 2021 को अरेस्ट किया था. फिलहाल देशमुख मुंबई की आर्थर रोड जेल में न्यायिक हिरासत में हैं.
अनिल देशमुख की याचिका के खिलाफ ईडी ने अपील किया था कि चूंकि देशमुख मामले में मुख्य आरोपी हैं इसलिए उन्हें बेल नहीं मिलनी चाहिए. कोर्ट ने ईडी की इस अपील को स्वीकार करते हुए अनिल देशमुख की याचिका को खारिज कर दिया है. बता दें कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर यह आरोप लगाया था कि वे पुलिस अधिकारियों का इस्तेमाल मुंबई के बार और रेस्टोरेंट्स से 100 करोड़ रुपए की वसूली के लिए कर रहे हैं.
भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के मामले में पर्याप्त सबूत देखते हुए सीबीआई ने 21 अप्रैल 2021 को प्राथमिकी दर्ज होने के बाद जांच शुरू कर दी थी. बाद में जब मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े और केस खुलते गए तो सीबीआई बाद ईडी ने भी जांच शुरू कर दी. इस बीच अनिल देशमुख और बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे सोमवार को चांदीवाल आयोग के सामने पेश हुए. यह आयोग राज्य सरकार की ओर से परमबीर सिंह के आरोपों की जांच के लिए बनाया गया है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-महाराष्ट्र में कम हुआ कोरोना का प्रकोप लेकिन बढ़ा मलेरिया की वापसी का खतरा
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