जबलपुर. जबलपुर के नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में धारा 144 लगा दी गयी है. अस्पताल में एंबुलेंस ड्राइवर की गुंडागर्दी के कारण एक बुजुर्ग मरीज की आज मौत हो गयी थी. उसके बाद कलेक्टर इलैया राजा टी ने सख्त एक्शन लेते हुए ये फैसला लिया. जबलपुरमें एंबुलेंस संचालकों की गुंडागर्दी पर कलेक्टर ने सख्ती दिखाई है. एंबुलेंस ड्राइवर और बॉर्ड ब्वाय ने वॉर्ड में घुसकर मरीज के अटेंडेंट से मारपीट की थी और फिर बेड पर भर्ती मरीज को धक्का दे दिया था. उसके बाद मरीज की मौत हो गयी थी. कलेक्टर ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं.
कलेक्टर इलैयाराजा टी के निर्देश के बाद सीएमएचओ ने आदेश जारी कर शासकीय अस्पतालों में निजी एम्बुलेंस खड़ी करने पर रोक लगा दी है. सिर्फ गो-एंड-ड्राप की अनुमति दी गई है. कलेक्टर ने मेडिकल अधीक्षक, सीएमएचओ और आरटीओ को निर्देशित किया है कि वह एंबुलेंस चालकों को निर्देशित करें वह अपनी-अपनी गाड़ियों पर किराया की सूची चस्पा करें. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ रत्नेश कुररिया ने स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों की बैठक लेकर जिला चिकित्सालय और मेडीकल कॉलेज अस्पताल में निजी संस्थाओं की एम्बुलेंस के संचालन पर रोक लगाने के निर्देश दिए.
कोविड के समय परिवहन विभाग ने एम्बुलेंस की श्रेणीवार किराया निर्धारित किया था. एएलएस श्रेणी के एम्बुलेंस का किराया शहर में 10 किमी के लिए 500 और ग्रामीण क्षेत्रों में 20 किमी के लिए 800 रुपए निर्धारित है. इसके बाद 25 रुपए प्रति किमी किराया निर्धारित है. वहीं बीएलएस एम्बुलेंस का किराया प्रथम 10 किमी के लिए शहर में 250 रुपए और ग्रामीण क्षेत्र में 20 किमी के लिए 500 रुपए निर्धारित है. इसके बाद प्रति किमी 20 रुपए किराया तय है. पर शहर में सिंडीकेट बनाकर एम्बुलेंस संचालन करने वालों का मनमाना रेट चल रहा है.
मप्र परिवहन विभाग के अपर मुख्य सचिव एसएन मिश्रा ने 5 मई 2021 को आदेश जारी किया था, जिसमें एएलएस (एडवांस लाइफ सपोर्ट) और बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम (बीएलएस) एम्बुलेंस का किराया तय किया था. शहरी क्षेत्र में 10 किमी का बेस किराया 250 से 500 रुपए तय किया गया है. इसके बाद प्रति किमी 20-25 रुपए निर्धारित है. इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में 20 किमी का बेस किराया निर्धारित किया गया है. इसके बाद 20-25 रुपए प्रति किमी की दर निर्धारित है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-
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