सरकार ने किए इनकम टैक्स से जुड़े नियमों में संशोधन, बहुत जरूरी है आपके लिए इन बदलावों को जानना

सरकार ने किए इनकम टैक्स से जुड़े नियमों में संशोधन, बहुत जरूरी है आपके लिए इन बदलावों को जानना

प्रेषित समय :13:24:29 PM / Fri, Mar 25th, 2022

नई दिल्ली. सरकार ने लोकसभा में बजट 2022 के कुछ संशोधन पेश किए हैं. इनकम टैक्स से जुड़े इन संशोधनों के बाद अब आयकरदाता लॉस रिटर्न को भी अपडेट कर सकेंगे. वहीं आयकर विभाग को असेसमेंट वर्ष 2020-21 के लिए असेसमेंट पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय भी मिल गया है. पहले असेसमेंट 31 मार्च 2022 तक पूरा किया जाना था, जिसकी समय सीमा अब 30 सितंबर 2022 कर दी गई है.

बजट एक फरवरी 2022 को पेश किया गया था. आम जनता और विशेषज्ञों से मिली प्रतिक्रियाओं के बाद आमतौर पर सरकार बजट प्रपोजल्स में संशोधन करती है और इन्हें लोकसभा में पेश किया जाता है. विशेषज्ञों का कहना है गुरुवार को पेश किए बजट संशोधन, इनकम टैक्स से संबंधित होने के कारण आम जनता के लिए काफी महत्वपूर्ण है.

अपडेटेड रिटर्न का प्रावधान बजट 2022 में पेश किया गया था. यह उन आयकरदाताओं के लिए है जो कुछ आय की घोषणा करने से चूक गए हैं. एक असेसमेंट वर्ष के अंत के 2 वर्षों के भीतर एक अपडेटेड रिटर्न दाखिल किया जा सकता है. उदाहरण के लिए, यदि आप वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कुछ आय की घोषणा करने से चूक जाते हैं, तो यह असेसमेंट वर्ष 2022-23 में तब्दील हो जाता है. नए प्रावधानों के अनुसार आप वित्त वर्ष 2024-25 तक अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं.

लोकसभा में गुरुवार को पेश किए गए संशोधन के बाद अब इस सुविधा को लॉस रिटर्न के लिए भी शुरू कर दिया गया है. एक लॉस रिटर्न वह है जहां नेट लॉस घोषित किया जाता है और कोई कर देय नहीं होता है. अपडेटेड रिटर्न वह रिटर्न है जो आप किसी असेसमेंट वर्ष के दो साल के भीतर दायर किया जाता है. अपडेटेड रिटर्न में आप उस इनकम को शामिल करते हैं जिन्हें आप पहले आईटीआर में शामिल करना भूल गए थे और इस पर आपको टैक्स और पेनल्टी, दोनों देनी होती है. बेंगलुरु के चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रकाश हेगड़े ने लाइव मिंट को बताया कि संशोधित वित्त विधेयक उन व्यक्तियों को अनुमति अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने की इजाजत देता है जिन्होंने लॉस रिटर्न दाखिल किया था.

सरकार आयकर विभाग को असेसमेंट पूरा करने के लिए दी गई समय सीमा को धीरे-धीरे कम कर रही है. एसेसमेंट वर्ष 2020-21 के लिए असेसमेंट आकलन वर्ष की समाप्ति के 1 वर्ष के भीतर पूरा किया जाना था. यह अवधि 31 मार्च 2022 को पूरी हो रही है. असेसमेंट वर्ष 2021-22 से, इस समय सीमा को और कम करके 9 महीने कर दिया गया था. हालांकि, गुरुवार को लोकसभा में पेश किए गए संशोधनों में, असेसमेंट वर्ष 2020-21 के लिए मूल्यांकन कार्रवाई को पूरा करने की समय सीमा बढ़ा दी गई है. असेसमेंट वर्ष 2020-21 (वित्त वर्ष 2019-20) के लिए असेसमेंट 31 मार्च 2022 तक पूरा किया जाना था जिसकी समय सीमा अब 30 सितंबर 2022 कर दी गई है.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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