इस्लामाबाद. पाकिस्तान के पूर्व मुख्य न्यायाधीश गुलजार अहमद देश के कार्यवाहक प्रधान मंत्री बन सकते हैं. इन्हें प्रधान मंत्री इमरान खान ने सोमवार को नामित किया. मंत्री फवाद चौधरी ने इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि पीटीआई की कोर कमेटी से मंजूरी के बाद यह निर्णय लिया गया.दरअसल संसद भंग करने के बाद पाकिस्तानी राष्ट्रपति डॉ. आरिफ आल्वी ने प्रधानमंत्री और नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ को पत्र लिखा और संविधान के आर्टिकल 224-ए (1) के तहत कार्यवाहक प्रधान मंत्री के रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त लोगों के नामों का प्रस्ताव भेजने को कहा. जिसके बाद पूर्व सीजेपी का नाम तय किया गया है.
गुलज़ार अहमद से पहले इमरान खान ने केयरटेकर प्रधानमंत्री के लिए दो नाम राष्ट्रपति को भेजे थे. इनमें रिटायर्ड जस्टिस अजमत सईद और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हारून असलम का नाम था. वहीं पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) के नेता शाहबाज शरीफ ने राष्ट्रपति को कोई भी नाम देने से इनकार कर दिया. आपको बता दें कि केयरटेकर प्रधानमंत्री की नियुक्ति तक इमरान खान पीएम की जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे.
कौन हैं जस्टिस गुलजार?
जस्टिस गुलजार अहमद पाकिस्तान के 27वें चीफ जस्टिस रहे हैं. उन्होंने 21 दिसबंर 2019 को पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ ग्रहण किया था. जस्टिस अहमद का जन्म 2 फरवरी, 1957 को कराची में एक प्रतिष्ठित वकील नूर मुहम्मद के परिवार में हुआ था. उन्होंने फरवरी 2022 तक मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम किया. उनकी शुरुआती शिक्षा शहर के गुलिस्तान स्कूल से हुई थी. इसके बाद उन्होंने कराची के गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज से कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जिसके बाद उन्होंने एस.एम. लॉ कॉलेज, कराची से लॉ की डिग्री हासिल की.
उन्होंने 18 जनवरी, 1986 को एक वकील के रूप में एनरोल कराया और 4 अप्रैल, 1988 को होई कोर्ट में शामिल हुए. इसके बाद, वे 15 सितंबर, 2001 को सुप्रीम कोर्ट के वकील बने. अहमद को 27 अगस्त, 2002 को सिंध हाई कोर्ट (एसएचसी) के न्यायाधीश के रूप में प्रमोट किया गया था. उन्हें 14 फरवरी, 2011 को एसएचसी के वरिष्ठ अवर न्यायाधीश बनाया गया और उस साल के अंत में 16 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट किया गया था.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-पाकिस्तान: पीएम इमरान खान की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने भंग की संसद, 90 दिन में होंगे चुनाव
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