अमेरिका: H-1B वीजा धारकों के जीवनसाथियों को मिलेगा ऑटोमैटिक वर्क परमिट

अमेरिका: H-1B वीजा धारकों के जीवनसाथियों को मिलेगा ऑटोमैटिक वर्क परमिट

प्रेषित समय :12:24:03 PM / Fri, Apr 8th, 2022
वॉशिंगटन: अमेरिकी कांग्रेस की दो महिला सदस्यों ने गुरुवार को प्रतिनिधि सभा में एक विधेयक पेश किया, जिसका उद्देश्य एच-4 वीजा धारकों के लिए काम करने का स्वत: अधिकार प्रदान करना है. एच-4 वीजा धारक, एच-1बी, एच-2ए, एच-2बी और एच-3 वीजा धारकों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका आने वाले आश्रित पति-पत्नी और बच्चे होते हैं. वर्तमान नियम के तहत, एच-4 वीजा धारकों की केवल कुछ श्रेणियां ही रोजगार प्राधिकरण दस्तावेज के लिए आवेदन कर सकती हैं. अमेरिकी कांग्रेस की महिला सदस्यों कैरोलिन बॉर्डो और मारिया एलविरा सालाजार ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में एच-4 वर्क ऑथराइजेशन एक्ट पेश किया, जो मौजूदा कानून को बदलने और एच-1 बी वीजा रखने वाले अप्रवासियों के जीवनसाथी को एच-4 वीजा प्राप्त करने के साथ ही अमेरिका में काम करने का स्वत: अधिकार प्रदान करता है. यह एक्ट एच-4 वीजा धारकों के लिए रोजगार प्राधिकरण दस्तावेज फॉर्म I-765 के तहत आवेदन करने की आवश्यकता को खत्म कर देगा. बिल पेश करने वाली महिला सांसदों ने कहा कि अमेरिका में बहुत सारे एम्प्लॉयर श्रमिकों की कमी का सामना कर रहे हैं. नया बिल श्रमिकों की कमी को भरेगा, रोजगार प्रदान करने में मदद करेगा और अप्रवासी परिवारों का जीवन आसान बनाएगा. सांसद कैरोलिन बॉर्डो ने एक बयान में कहा, अभी अत्यधिक कुशल अप्रवासियों की पत्नियों को संयुक्त राज्य में काम करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए वर्षों तक नौकरशाही की लालफीताशाही का सामना करना पड़ता है. यह बिल इन अनावश्यक बाधाओं को दूर करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अप्रवासी परिवार एक साथ अमेरिका की तरक्की में योगदान कर सकें और खुद भी समृद्ध हो सकें. कैरोलिन बॉर्डो ने कहा, अगर हम प्रतिस्पर्धी बने रहना चाहते हैं और दुनिया भर के महानतम दिमागों और प्रतिभाओं को संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर आकर्षित करना चाहते हैं, तो हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उच्च मूल्य वाले अप्रवासियों के परिवार के सदस्य अन्य सभी की तरह यूएस में जीवन और करियर बनाने में सक्षम हों.’ वर्तमान में, एच-4 वीजा धारकों को संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्क परमिट के लिए अलग से आवेदन कर अप्रूवल का इंतजार करना पड़ता है. यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज में बैकलॉग को देखते हुए, ईएडी के लिए आवेदनों में 6 से 8 महीने तक का समय लगता है, कुछ आवेदनों को स्वीकृत होने में एक वर्ष से अधिक का समय लगता है. वर्क ऑथराइजेशन एक्ट USCIS में वेटिंग टाइम को भी कम करेगा, क्योंकि H-4 वीजा धारकों को EAD के लिए अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी. Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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