पलपल संवाददाता, जबलपुर. मध्यप्रदेश के जबलपुर स्थित सदर में सराफा कारोबारी प्रमेश व उनकी पत्नी तनुजा सोनी ने अपनी प्रापर्टी के फर्जी अनापत्ति प्रमाणपत्र बनवाकर सिटी कन्जूमर फायनेंस इंडिया लिमिटेड सदर ब्रांच से 60 लाख रुपए लोन ले लिया. यहां तक कि बैंक में बंधक संपत्ति को सही तथ्यों को छुपाते हुए 6 दुकानें बेच दी. इस मामले की शिकायत मिलने पर राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो की जबलपुर ईकाई द्वारा प्रमेश सोनी, उनकी पत्नी तनुजा व एक अन्य के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 120 बी का प्रकरण दर्ज कर लिया है.
इस संबंध में ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने बताया कि सदर के सराफा कारोबारी प्रमेश पिता रामकृष्ण सोनी व उनकी पत्नी तनुजा ने सिटी कन्जूमर फायनेंस इंडिया लिमिटेड जबलपुर की सदर ब्रांच लोन के लिए आवेदन किया, जिसपर 30 अगस्त 2008को 49 लाख रुपए का लोन स्वीकृत हो गया, इसके बाद दम्पति ने अधिक आवश्यकता होने का कहकर 11 लाख रुपए बढ़ाकर 60 लाख रुपए लोन का आवेदन किया. बैंक ने 13 प्रतिशत ब्याज की दर से 180 महीनों के लिए 60 लाख रुपएदे दिए, लोन प्राप्त करने के लिए प्रमेश सोनी व उनकी मां चंद्रवती सोनी ने अपनी संपूर्ण अचल संपत्ति मकान व प्लाट के दस्तावेज बैंक में गिरवी रख दिए.
जिसमें प्रमेश सोनी ने संपत्ति गिरवी रखते वक्त संपत्ति के फर्जी अनापत्ति प्रमाण पत्र तैयार कर लगा दिए थे, यहां तक कि सिटी फायनेंस में बंधक संपत्ति के सही तथ्यों को छिपाकर 6 दुकानों भी बेच दी, खासबात तो यह है कि बैंक से लिए गए 60 लाख रुपए लोन व ब्याज भी नहीं दिया. इस मामले की शिकायत मिलने पर ईओडब्ल्यू द्वारा जांच की गई तो यह तथ्य सामने आए है, जिसपर ईओडब्ल्यू की जबलपुर ईकाई ने आज सराफा कारोबारी प्रमेश सोनी व उनकी पत्नी तनुजा सहित एक अन्य के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरु कर दी है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-जबलपुर में फेसबुक पर दोस्ती कर महिला आरक्षक के साथ रेप..!
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