पटना. बिहार के परिवहन विभाग ने वाहनों को लेकर एक बड़ा आदेश जारी किया है. अब वाहन मालिकों की मौत के बाद वाहन ट्रांसफर कराना अनिवार्य होगा. ऐसा किए बिना गाड़ी को अवैध घोषित कर दिया जाएगा. परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि मालिक की मौत के बाद वाहन का ट्रांसफर कराना अनिवार्य कर दिया गया है. अब बिना ट्रांसफर कराये बिना वाहन चलाते पकड़े जाने पर कार्रवाई की जाएगी.
इतना ही नहीं ऐसे गाडिय़ां जो सड़क पर चलने योग्य नहीं है उनका निबंधन भी रद्द कराना होगा. बिना ट्रांसफर के परिचालित किये गये वाहनों का किसी अवैध कार्य में संलिप्त पाया जाता है तो रजिस्ट्रेशन कार्ड में दर्ज नाम पर कार्रवाई की जाएगी.
जानिए, क्यों विभाग को जारी करना पड़ा आदेश
दरअसल विभाग को लगातार इस बात की सूचना मिल रही थी कि बिहार में गाडिय़ों के रजिस्ट्रेशन का गलत इस्तेमाल हो रहा है. व्यक्ति की मृत्यु के बाद बिना ट्रांसफर कराए गाडिय़ों का गलत कार्यों में इस्तेमाल किया जा रहा है. गाडिय़ों की खरीद-बिक्री के बाद भी नए मालिक ट्रांसफर की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर रहे हैं.
जरूरी कागज अपडेट नहीं होने पर वसूला जाएगा जुर्माना
विभाग की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि गाड़ी को सड़क पर उतारने से पहले सभी कागजात-प्रदूषण प्रमाण पत्र, बीमा, दुरुस्ती प्रमाण पत्र, परिमट, रोड टैक्स आदि का अपडेटेड होना जरूरी है. सभी कागजात अपडेट की नहीं होने की स्थिति में राज्य भर बड़े स्तर पर फाइन वसूलने की तैयारी की जा रही है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-अभिमनोजः बिहार में बीजेपी की हार! काहे गैर-भाजपाई लड्डू बांट रहे हैं?
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