एमपी हाईकोर्ट ने कहा: पेश करो पुलिस भर्ती परीक्षा के कट-ऑफ मार्क

एमपी हाईकोर्ट ने कहा: पेश करो पुलिस भर्ती परीक्षा के कट-ऑफ मार्क

प्रेषित समय :16:43:52 PM / Thu, May 5th, 2022

पलपल संवाददाता, जबलपुर. एमपी हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती में पदों के विज्ञापन संबंधी दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिए है कि पीईबी सभी वर्गाे के कटऑफ मार्क 12 मई तक पेश करें. मामला पुलिस भर्ती 2020 में 6हजार पदों के विज्ञापन में भूतपूर्व सैनिकों को 10 प्रतिशत हॉरीजान्टल आरक्षण देकर 601 पद आरक्षित किए जाने से जुड़ा है. जिसमें 3822 भूतपूर्व सैनिकों ने आवेदन दाखिल किए थे.

लिखित परीक्षा में करीब 2200 भूतपूर्व सैनिक शामिल हुए, जिसमें घोषित किए गए परिणाम में 6 उत्तीर्ण द्वितीय चरण की परीक्षा के लिए योग्य पाए गए थे, पीईबी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को कुछ भूतपूर्व सैनिकों ने हाईकोर्ट में याचिकाओं के माध्यम से चुनौती दी गई, जिसपर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती की संपूर्ण प्रक्रिया याचिका क ा निराकरण करने आदेश 27 अप्रेल को ही जारी कर दिया था, इसी क्रम में आज जस्टिस संजय द्विवेदी की एक पीठ में सुनवाई नियत की इसके बाद भी पीईबी द्वारा उक्त भर्ती में अपनाई गई प्रक्रिया संबंधी जबाव पेश नहीं किया गया, न्यायालय को बताया गया कि भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षित पदों पर अन्य किसी वर्ग से नियुक्ति नही की जा सकती है, उक्त पदों पर नियुक्ति हेतू नियमों के अनुसार शिथिलता का प्रावधान है, हारीजान्टल आरक्षण में वर्टीकल के बराबर मैरिज सूची नहीं बनाई जा सकती है, पीईबी ने उक्त प्रक्रिया पारदर्शी नहीं की है, किस वर्ग का कितना कटऑफ है डिस्क्लोज नहीं किए गए. शासन के स्पष्ट नियम है वे भ उक्त भर्ती में भूतपूर्व सैनिकों पर लागू नहीं किए गए है, तर्कों को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट द्वारा पीईबी को निर्देश दिए गए कि सभी वर्गाे के कटआफ मार्क 12 मई तक पेश करें, याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता नरेंद्रपालसिंह रुपराह व रामेश्वर सिंह ठाकुर ने पैरवी की है. 

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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