नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सलाह देते हुए कहा है कि देशद्रोह यानी सिडिशन कानून के इस्तेमाल से बचना चाहिए, जब तक कि इस मामले सरकार खुद कोई फैसला नहीं ले लेती. इस संबंध में बुधवार को जवाब दाखिल करने का निर्देश भी दिया है. अब केंद्र सरकार अपना रुख बुधवार को अदालत के सामने रखेगी.
सुको ने केंद्र के हलफनामे की करी तारीफ
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार के उस हलफनामे की तारीफ की, जिसमें लिखा है कि केंद्र सरकार धीरे-धीरे अंग्रेजों के जमाने के कानून खत्?म कर रही है. इसी क्रम में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशद्रोह कानून पर भी विचार कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की मंशा की तारीफ की. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि इस कानून पर सरकार कब तक कोई फैसला ले लेगी और तब तक इस कानून का गलत इस्तेमाल न हो ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? साथ ही इस कानून के तहत जो लोग जेल में बंद हैं उनका क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सुझाया कि क्या ये हो सकता है कि सरकार खुद ही इस कानून का इस्तेमाल न करे जब तक केंद्र सरकार इस मामले पर कोई फैसला नहीं ले लेती.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस कानून का इस्तेमाल जमीन पर पुलिस करती है. अगर सरकार खुद इस कानून को खत्म करना चाहती है तो इसका इस्तेमाल भी बंद होना चाहिए. याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकील कपिल सिब्बल ने इस बात का खतरा जताया कि सरकार, कानून रद्द करने के लिए कोई समय नहीं बता रही है. इसलिए इस कानून का गलत इस्तेमाल होता रहेगा और लोग जेल जाते रहेंगे.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-लखनऊ से दिल्ली के बीच तीन साल बाद कल से फिर दौड़ेगी एसी डबल डेकर ट्रेन
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