मध्य प्रदेश में घरेलू बिजली कनेक्शन पर इवी चार्ज करने पर लगी रोक, अलग मीटर लगाना होगा, वरना देना होगा जुर्माना

मध्य प्रदेश में घरेलू बिजली कनेक्शन पर इवी चार्ज करने पर लगी रोक, अलग मीटर लगाना होगा, वरना देना होगा जुर्माना

प्रेषित समय :16:17:23 PM / Sat, May 14th, 2022

भोपाल. अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने जा रहें हैं तो उसके लिए बिजली कनेक्शन जरूर ले लें. अगर आप अपने घरेलू मीटर से व्हीकल चार्ज करते पकड़े गए तो आपका इलेक्ट्रिक वाहन जब्त हो जाएगा. आपके खिलाफ बिजली एक्ट में केस भी दर्ज होगा. इस संबंध में ऊर्जा विभाग ने नया आदेश जारी किया है. इसके तहत मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल रखने वालों को नया बिजली का कनेक्शन लेना होगा. सरकार ने व्हीकल चार्ज करने के लिए नया मीटर अनिवार्य कर दिया है. इन मीटर का टेरिफ प्लान भी कमर्शियल की तरह घरेलू मीटर से महंगा रहेगा.

बता दें, मध्य प्रदेश में घर के मीटर से इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज करने पर सरकार ने पाबंदी लगा दी है. ऊर्जा विभाग ने सख्त आदेश जारी कर कहा है कि लोग अलग से मीटर लें और अपनी गाडिय़ां चार्ज करें. विभाग के इस आदेश की खास बात यह है कि इसके तहत तो मीटर लगाया जाएगा, उसका बिल कमर्शियल बिजली की दरों पर होगा. गौरतलब है कि मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग के लिए बिजली की अलग से दरें निर्धारित की हैं. इलेक्ट्रिक गाडिय़ों का इस्तेमाल करने वालों को शासन की सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ही चार्जिंग स्टेशन लगाकर दिया जाएगा.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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