वाराणसी. वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में दूसरे दिन का सर्वे कार्य भी पूरा हो गया है. इस दौरान कोर्ट कमिश्नर की मौजूदगी में ज्ञानवापी मस्जिद के गुंबद की जांच की गई. साथ ही छत, ग्राउंड फ्लोर की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई. जहां नमाज पढ़ी जाती है, उस जगह का भी सर्वे का काम किया गया. मस्जिद के उत्तरी पश्चिमी दीवार की भी वीडियोग्राफी की गई. इस दौरान डीएम कौशल राज शर्मा भी सर्वे खत्म होने से पहले सर्वे वाली जगह पर पहुंचे.
पुलिस कमिश्नर सतीश गणेश बयान दिया कि सर्वे का काम अच्छे तरीके से हुआ. सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए. इस दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने आने वालों को सर्वे के कारण कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इस लिहाज से सुरक्षा व्यवस्था की गई. रविवार को भी सर्वे कार्य के दौरान असिस्टेंट कोर्ट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह और विशाल सिंह भी मौजूद रहे.
गौरतलब है कि ज्ञानवापी मस्जिद में शनिवार को पहले दिन के सर्वे का काम हुआ था. पहले दिन सुबह 8 बजे से 4 घंटे तक सर्वे का काम चला. पहले दिन सर्वे का करीब 50 प्रतिशत काम पूरा हो गया था. सर्वे के दौरान दोनों तहखानों वीडियोग्राफी की गई थी. इस दौरान हिंदू पक्ष के वकील ने दावा किया था कि सर्वे के दौरान हमारी उम्मीदों के मुताबिक साक्ष्य मिले हैं. हालांकि वकीलों ने कहा था कि मामला गोपनीय है, जो कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा.
कोर्ट ने आदेश दिया था कि एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा ही रहेंगे. वहीं कोर्ट ने विशाल सिंह और अजय सिंह को सहायक कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया है. कोर्ट ने पूरी सर्वे रिपोर्ट 17 मई को अदालत में पेश करने का आदेश दिया है. ज्ञानवापी मस्जिद प्रतिष्ठित काशी विश्वनाथ धाम के करीब स्थित है और स्थानीय अदालत महिलाओं के एक समूह द्वारा इसकी बाहरी दीवारों पर मूर्तियों के सामने दैनिक प्रार्थना की अनुमति मांगने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई कर रही है.
ज्ञानवापी मस्जिद ताजा विवाद, पुराने विवाद से कुछ अलग है. ताजा विवाद मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी और अन्य देवी-देवताओं की रोज पूजा के अधिकार की मांग के बाद खड़ा हुआ है. ये मूर्तियां ज्ञानवापी मस्जिद की बाहरी दीवार पर स्थित हैं. इस विवाद की शुरुआत 18 अगस्त 2021 को हुई थी, जब 5 महिलाओं ने श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजन और दर्शन की मांग को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया था. दरअसल पहले इस परिसर में साल में केवल 2 बार परंपरा के मुताबिक पूजा की जाती थी, लेकिन फिर इन महिलाओं ने मांग की है कि अन्य देवी देवताओं की पूजा में बाधा नहीं आनी चाहिए. जब ये अपील कोर्ट के सामने आई तो उसने मस्जिद परिसर में सर्वे और वीडियोग्राफी करने के आदेश दिए.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-वाराणसी: ज्ञानवापी मस्जिद में पहले दिन के सर्वे का कार्य पूरा, खोले गए तहखानों की हुई वीडियोग्राफी
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