वाराणसी. ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को लेकर वाराणसी कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गयी है. बुधवार को सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया. अगले दिन गुरुवार को दिन में 12 बजे कोर्ट इस पर अपना फैसला सुना सकता है. बता दें कि अदालत के आदेश पर ही ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मंदिर का सर्वे शुरू हुआ था. अदालत की ओर से कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा की अगुवाई में सर्वे होना था, लेकिन उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से सर्वे पूरा नहीं हो पाया.
वाराणसी के चर्चित श्रृंगार गौरी मामले में कोर्ट की ओर से नियुक्त किए गए एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा के खिलाफ 7 मई को प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी कोर्ट पहुंची थी और उन्हें बदलने की याचिका दायर की थी. मुस्लिम पक्ष के मुताबिक कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा का रवैया पक्षपातपूर्ण है. वैसे, मामले में दोनों पक्ष इस बात को लेकर सहमत हैं कि न्यायाधीशों की निगरानी में ही सर्वे हो.
हिन्दू पक्ष ने मांग रखी है कि सर्वे के लिए टीम को मस्जिद परिसर में अंदर जाने दिया जाए. साथ ही टीम को पर्याप्त सुरक्षा मिले. सुनवाई के बाद हिन्दू पक्ष के वकील ने कहा कि सर्वे के दौरान अगर मस्जिद के सबूत मिलेंगे तो हम पीछे हट जाएंगे. वकील ने कहा कि लेकिन अगर मंदिर के साक्ष्य मिले तो मुस्लिम पक्ष को पीछे हटना चाहिए. हिन्दू पक्ष ने मांग की है कि इस दौरान श्रृंगार-गौरी की पूजा करने की अनुमति मिलनी जाहिए.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-वाराणसी में गाय के गोबर से बनाया जाएगा दीवारों का पेंट
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