वाराणसी. ज्ञानवापी मामले में मंगलवार 17 मई को को वाराणसी कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर ने कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को उनके पद से हटा दिया है. उन पर स्पेशल एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह ने आरोप लगाया था कि वे कमीशन की कार्यवाही में असहयोग कर रहे हैं, साथ ही उन्होंने प्राइवेट कैमरामैन रखा और लगातार मीडिया को बाइट देते रहे. यह कानूनन गलत है.
अदालत ने कहा कि कोर्ट कमिश्नर की जिम्मेदारी अहम होती है. अदालत ने स्पेशल एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह के प्रार्थना पत्र पर ही एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटाया है. अब विशाल सिंह कोर्ट कमिश्नर रहेंगे. उधर, अदालत ने कोर्ट में कमीशन की रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 2 दिन का वक्त दिया है. अब रिपोर्ट 19 मई को दाखिल हो सकती है.
इसके अलावा दो और एप्लिकेशन अदालत में डाली गई हैं. इसके अलावा डीजीसी सिविल और वादी पक्ष की महिलाओं की दो अन्य प्रार्थना पत्र पर सुनवाई कल यानी 18 मई को होगी. इनमें मस्जिद की कुछ दीवारें गिराकर वीडियोग्राफी कराने और वजूखाने के आसपास एरिया को सील करने की कार्रवाई की मांग है.
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