भोपाल। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे। यह आदेश आज सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की दूसरी रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है। कोर्ट ने एक सप्ताह के भीतर आरक्षण की स्थिति तय कर सरकार को चुनाव प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। सु्प्रीम कोर्ट के इस आदेश को शिवराज सरकार की जीत बताई जा रही है। भाजपा ने इसकी अपनी जीत बताई है तो कांग्रेस ने कहा है कि यह कोई नहीं बात नहीं है बल्कि अदालत ने पुराने 14 फीसदी आरक्षण को रखा है। मगर ओबीसी की मध्य प्रदेश में आबादी 56 फीसदी है और इस हिसाब से ओबीसी वर्ग की सही स्थिति अदालत में नहीं रखी गई। इससे उनके साथ घोर अन्याय हुआ है।
मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को हरी झंडी दे दी है। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की विस्तृत रिपोर्ट को अदालत ने मान्य किया है। अदालत ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। साथ ही एक सप्ताह के आधार पर ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए हैं।
भाजपा अध्यक्ष ने कहा कांग्रेस के चुनाव रोकने के प्रयास नाकाम
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने नगरीय निकाय चुनाव में ऐतिहासिक निर्णय दिया है। सर्वोच्च न्याय का आभार माना। सीएम का संकल्प था कि स्थानीय निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होगा। सरकार के पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट पर जो फैसला सुनाया है, वह स्वागत योग्य है। कांग्रेस इस चुनाव को रोकने का जो भी प्रयास किया था, वह सफल नहीं हो सके। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कई जगह 27 से भी ज्यादा ओबीसी को आरक्षण मिलने की संभावना है।
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