नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने हवाई अड्डों और विमानों में मास्क को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश (एसीजे) विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हवाई अड्डों और विमानों में मास्क नहीं पहनने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए. नियमों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए. जरूरत पडऩे पर उल्लंघन करने वालों को जबरदस्ती हटाया जाना चाहिए. सुनवाई के दौरान डीजीसीए के वकील ने अदालत को बताया कि भोजन के दौरान ही मास्क हटाने में छूट दी गई है.
आदेश में कहा गया है, डीजीसीए को हवाई अड्डों और उड़ानों में विमानन कर्मचारियों आदि को मास्क और हाथ की स्वच्छता के मानदंडों का पालन करना चाहिए. यदि कोई यात्री उल्लंघन कर रहा है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए अधिकृत करने के लिए अलग-अलग बाध्यकारी दिशानिर्देश जारी करने चाहिए. ऐसे व्यक्तियों पर मामला दर्ज किया जाना चाहिए और जुर्माना लगाया जाना चाहिए और उन्हें नो-फ्लाई सूची में रखा जाना चाहिए.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को ईडी ने किया गिरफ्तार, हवाला-करप्शन मामले में कार्रवाई
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