नई दिल्ली. उड़ीसा के विश्व प्रसिद्ध, ऐतिहासिक श्री जगन्नाथपुरी मंदिर में हैरिटेज कॉरिडोर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया है. शीर्ष अदालत ने मंदिर के आसपास चल रहे निर्माण कार्य को रोकने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है. अदालत ने कहा है कि निर्माण कार्य लोगों को सुविधाएं पहुंचाने के लिए किया जा रहा है.
दरअसल, जगन्नाथपुरी मंदिर के पास हैरिटेज कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है. याचिकाकर्ताओं ने इसे सरकार द्वारा किया जा रहा अवैध निर्माण बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की थीं. कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई पूरी करते हुए अपना आदेश गुरुवार को सुरक्षित रख लिया था.
सुप्रीम कोर्ट ने अदालत का वक्त बर्बाद करने के लिए दो याचिकाकर्ताओं पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इसके साथ ही इस तरह की याचिकाएं दाखिल करने के लिए जमकर फटकार भी लगाई है. जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने कहा, निर्माण कार्य लोगों को सुविधाएं पहुंचाने के लिए किया जा रहा है.
क्या था याचिका में?
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता महालक्ष्मी पावानी ने कहा कि स्पष्ट प्रतिबंध है कि निषिद्ध क्षेत्र में कोई निर्माण नहीं हो सकता है. उन्होंने कहा कि उन्होंने (राज्य सरकार) विनियमित क्षेत्र में निर्माण की अनुमति तक नहीं ली. उन्होंने कहा कि राज्य को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (एनएमए) से अनापत्ति प्रमाणपत्र मिला और वह आगे बढ़ गया. जबकि, एनएमए एक वैध प्रमाण पत्र नहीं दे सकता था और यह केवल केंद्र या राज्य सरकार में पुरातत्व के निदेशक ही कर सकते हैं. याचिका के अनुसार, राज्य की एजेंसियां प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 20ए के घोर उल्लंघन में काम कर रही हैं. याचिका में आरोप लगाया गया है कि ओडिशा सरकार अनधिकृत निर्माण कार्य कर रही है. इसने कहा कि यह प्राचीन मंदिर की संरचना के लिए एक गंभीर खतरा है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-उड़ीसा के निलंबित बीजेडी एमएलए ने भीड़ पर चढ़ाई कार, 7 पुलिसकर्मियों समेत 22 लोग गंभीर रूप से घायल
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