जबलपुर ईओडब्ल्यू ने धोखाधड़ी के मामले में फरार वारंटी को किया गिरफ्तार, न्यायालय ने भेजा जेल

जबलपुर ईओडब्ल्यू ने धोखाधड़ी के मामले में फरार वारंटी को किया गिरफ्तार, न्यायालय ने भेजा जेल

प्रेषित समय :18:20:32 PM / Tue, Jul 5th, 2022

पलपल संवाददाता, जबलपुर. मध्यप्रदेश के जबलपुर में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) ने 420 के मामले में फरार वारंटी रवि साहनी को सरगर्मी से तलाश करते हुए गिरफ्तार किया है, जिसे माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से रवि साहनी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है. जबलपुर ईओडब्ल्यू ने यह पहली कार्रवाई की है, जिसे फरार वारंटी को गिरफ्तार किया गया है. संभवत: एमपी में भी यह पहली कार्रवाई है जब किसी फरार वारंटी को ईओडब्ल्यू की टीम ने गिरफ्तार किया है.

इस संबंध में ईओडब्ल्यू एसपी देवेन्द्रसिंह राजपूत ने बताया कि मेसर्स दत्त केटर्स एंड टेंट हाउस के प्रोपराइटर योगेश पिता स्वर्गीय इंद्रराज साहनी निवासी 155 एकता बिहार रतन नगर जबलपुर, कौशल्या लोधी पति स्वर्गीय मानसिंह निवासी छोटी लाइन फाटक गोरखपुर, हीरा सिंह पिता मुख्तयार सिंह निवासी 431 ककरईया तलैया तालाब गोरखपुर, रवि पिता स्वर्गीय इंद्रराज साहनी शांति नगर जबलपुर, मनोज कुमार पिता एके पाठक रतन नगर के विरूद्ध 8 जनवरी 2022 को अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, प्रकरण में आरोपित है कि योगेश कुमार साहनी द्वारा श्रीमती आशा गौड़ के साथ मिलकर वर्ष 2002 में भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा जबलपुर में आशा गौड़ की अचल संपत्ति बंधक रखकर 21 सितम्बर 2002 को टेंट हाउस के सामान हेतु 5 लाख रुपए नगद क्रेडिट लिमिट से लोन लिया, उसके कैश क्रेडिट लिमिट 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपये लोन लेने हीरा सिंह की अचल संपत्ति को बंधक रखकर 10लाख रुपए 3 मार्च 2004 को प्राप्त किया.  

पंजाब नेशनल बैंक द्वारा जांच में पाया गया कि अनावेदक योगेश कुमार शाहनी ने दिनांक19अक्बूटर 2002 को श्रीमती आशा गौड़ की वही उपरोक्त अचल संपत्ति जिसकी मूल रजिस्ट्री प्रति भारतीय स्टेट बैंक जबलपुर में बतौर प्रतिभूति बंधक के रुप में रखी गई थी, उसी संपत्ति की रजिस्ट्री पंजाब नेशनल बैंक जबलपुर में बंधक रखकर 4,80000 रुपए होम लोन प्राप्त किया, इसके बाद उसी अचल संपत्ति को श्रीमती आशा गौड़ द्वारा 2003 में झूठे दस्तावेज प्रस्तुत कर उक्त संपत्ति को 362000 रुपए में बेच दिया गया. इस प्रकार कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर कुल 14 लाख 80000 रुपए दोनों से धोखाधड़ी कर ले लिया. मासिक किश्ते भी जमा भी नहीं की गई, मामले की जांध में पाया कि कूटरचित दस्तावेज तैयार कर इस तरह की धोखाधड़ी की गई है. मामले में फरार रवि साहनी का न्यायालय से वारंट जारी किया गया, इसके बाद से ईओडब्ल्यू की टीम रवि साहनी की तलाश में जुटी रही, जिसे आज ईओडब्ल्यू की टीम ने गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया, जहां से रवि साहनी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया. यह पहला मौका है कि जब ईओडब्ल्यू द्वारा किसी फरार वारंटी को तलाश कर गिरफ्तार किया गया है. इसके पहले भी रिश्वत के मामले में पकड़े आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में ईओडब्ल्यू जबलपुर द्वारा जेल की सलाखों के पीछे भी पहुंचाया गया है.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

जबलपुर में लाड़ली का खाता खुलवाने जा रही मां की ट्रक के कुचलने से मौत

जबलपुर में आकाशीय बिजली गिरने से श्रमिक की मौत, दूसरा गंभीर

जबलपुर में कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी हर्षित यादव के समर्थन में उमड़ा जनसैलाब, देखे वीडियो

जबलपुर स्टेशन पर हस्तशिल्प से निर्मित जूट बैग बन रहे प्लास्टिक बैग का विकल्प

जबलपुर रेल मंडल ने टिकट जांच में बनाया रिकार्ड: 3 माह में 24 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला

Leave a Reply