दिल्ली. न्यायालय की अवमानना के एक मामले भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट ने चार महीने कारावास की सजा सुनाई है और साथ में 2000 रुपए जुर्माना लगाया है. साथ ही ये भी कहा कि अगर जुर्माना नहीं चुकाया गया तो 2 महीने की अतिरिक्त सजा होगी. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को ये भी आदेश दिया है कि विदेश में ट्रांसफर किए 40 मिलियल डॉलर 4 हफ्ते में चुकाए जाएं.
विजय माल्या को 2017 में ही सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना के मामले में दोषी करार दे दिया था. उन्हें एसबीआई के नेतृत्व वाले बैंकों के संघ द्वारा दायर एक मामले में अदालत के आदेशों का उल्लंघन करते हुए अपने बच्चों को 40 मिलियन अमरीकी डालर हस्तांतरित करने का दोषी पाया गया था. लेकिन सजा अब हुई है.
केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में विजय माल्या को अधिकतम सजा दिए जाने की मांग की थी. केंद्र ने कहा था कि माल्या ने न सिर्फ विदेशी खातों में पैसे ट्रांसफर करने को लेकर अदालत को गलत जानकारी दी, बल्कि पिछले 5 साल से कोर्ट में पेश न होकर आदेशों की अवमानना की. दो हजार रुपए का जुर्माना नहीं देने पर सजा 2 महीने और बढ़ा दी जाएगी.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विजय माल्या ने अवमानना के लिए कभी कोर्ट के समक्ष मांफी नहीं मांगी. सुप्रीम कोर्ट ने भगोड़े कारोबारी को 4 सप्ताह के भीतर ब्याज के साथ 40 मिलियन अमेरिकी डालर वापस जमा करने को कहा है. ऐसा करने में विफल रहने पर विजय माल्या की संपत्तियों की कुर्की की जाएगी. केंद्रीय जांच एजेंसियों के अफसर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होंगे.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-सुप्रीम कोर्ट से आल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर को सशर्त अंतरिम जमानत, पत्रकार रोहित रंजन को भी राहत
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