पलपल संवाददाता, जबलपुर. मध्यप्रदेश के जबलपुर में माननीय न्यायालय ने फरार सटोरिये तीनों भाई दिलीप, संजय, विवेक खत्री व उनके दो सहयोगी हरीश व अंकित पमनानी को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 73 के तहत 22 जुलाई 2022 तक गिरफ्तार कर पेश करने हेतु आदेश दिए है. इन के न पकड़े जाने पर चल-अचल सम्पत्ति सम्बंधी जानकारी ली जाकर मान्नीय न्यायालय से धारा 82, 83 जाफौ के तहत कार्यवाही हेतु निवेदन किया जाकर धारा 83 दण्ड प्रकिया संहिता के तहत फरार आरोपियों के नाम पर दर्ज चल-अचल सम्पत्तिए कुर्क की कार्यवाही कराई जा्रएगी.
बताया गया है कि क्रिकेट सट्टे में हारी हुई रकम पर ब्याज लगाकरए हारी हुई रकम वापस न करने पर डरा धमका कर रेस्टोरेंट एवं मकान की रजिस्ट्री कराने वाले सटोरिए दिलीप उम्र 30 वर्ष, संजय उम्र 32 वर्ष, विवेक खत्री पिता मुरलीधर खत्री उम्र 28 वर्ष निवासी 634 नेपियर टाउन, विक्की उर्फ हरीश मनानी पिता तुलसीदार मनानी उम्र 33 वर्ष निवासी 440 नेपियर टाउन व अंकित उर्फ छुट्टू पिता इदं्रकुमार पमनानी उम्र 27 वर्ष निवासी अनूप बिहार तिलहरी के विरूद्ध थाना ओमती में धारा 384, 386, 389, 120बीए भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर किया गया था. इसके बाद से ही आरोपी फरार है जिनकी गिरफ्तार करने पुलिस की टीमों ने संभावित ठिकानों पर दबिश दी, यहां तक कि 4-4 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया. मान्नीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आलोक प्रताप सिंह द्वारा गिरफ्तारी से बच रहे उपरोक्त पॉचों आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु धारा 73 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत वारंट जारी करते हुये दिनॉक 22 जुलाई 2022 तक गिरफ्तार कर समक्ष में पेश करने हेतु आदेशित किया गया है. पॉचों आरोपियों के पकड़े न जाने पर चल-अचल सम्पत्ति सम्बंधी जानकारी ली जाकर मान्नीय न्यायालय से धारा 82, 83 जाफौ के तहत कार्यवाही हेतु निवेदन किया जाकर धारा 83 दण्ड प्रकिया संहिता के तहत फरार आरोपियों के नाम पर दर्ज चल-अचल सम्पत्तिए कुर्क की कार्यवाही कराई जाएगी.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-मध्यप्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर मुख्तार मलिक की राजस्थान में हुई गैंगवार में मौत..!
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