एमपी हाईकोर्ट ने सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्ति के मामले में आरक्षण देने से किया इंकार

एमपी हाईकोर्ट ने सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्ति के मामले में आरक्षण देने से किया इंकार

प्रेषित समय :15:38:22 PM / Thu, Jul 21st, 2022

पलपल संवाददाता, जबलपुर. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्ति के मामले में आरक्षण देने से इंकार कर दिया है, हाईकोर्ट ने कहा महाधिवक्ता कार्यालय में सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्ति संविदा के आधार पर होती है, जिसके चलते हम आरक्षण नियम लागू करने का आदेश नहीं दे सकते है.

महाधिवक्ता कार्यालय व सरकार के बीच व्यवसायिक संबंध होते है, महाधिवक्ता कोई सरकारी आफिस नहीं है, जहां पर इस तरह से आरक्षण के नियम लागू किए जाए, हाईकोर्ट जस्टिस शील नागू व जस्टिस अरुण कुमार शर्मा की युगल पीठ ने कहा कि महाधिवक्ता कार्यालय द्वारा शासकीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति संविदा पर हो सकती है, इसलिए आरक्षण नियमों को लागू करने के लिए बाध्य नही कर सकते है, हाईकोर्ट में दायर अपील में मांग की गई थी, सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्ति में एससी, एसटी व ओबीसी आरक्षण अधिनियम 1994 के नियम को लागू किया जाए, इस मामले में पहले भी हाईकोर्ट की एकलपीठ ने शासकीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति में आरक्षण नियम लागू करने से इंकार कर दिया था, उसी आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में रिट अपील दायर की गई थी. 

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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